आरोपी राजेश कुमार कश्यप के विरुद्ध चौकी नैला में धारा 363,366,376 भादवि 6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौकी नैला क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने दिनांक 05 जनवरी 23 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 04 जनवरी 23 को उसकी नाबालिग पुत्री को भाठापारा नैला निवासी राजेश कश्यप बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया। जिस पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 22/23 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। नाबालिग बालिका का कथन लेने पर आरोपी राजेश कश्यप द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाना एवं जबरदस्ती दुष्कर्म करना बताने पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई।
प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी राजेश कश्यप उम्र 21 वर्ष निवासी भाठापारा नैला को दिनांक 10 जनवरी 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक रीना कुजूर, सहायक उप निरीक्षक सियाराम यादव, प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा एवं आरक्षक जितेश राजपूत का सराहनीय योगदान रहा।