नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषसिद्ध आरोपी को एफ.टी.सी. न्यायालय जशपुर द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से किया गया दण्डित !

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आरोपी धीरज लकड़ा ने वर्ष 2019-2020 में इस अपराध को दिया था अंजाम,

चौकी दोकड़ा थाना कांसाबेल में आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(3) भा.द.वि. एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध हुआ था पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर

जशपुर : घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी धीरज लकड़ा चौकी दोकड़ा थाना कांसाबेल ने माह अप्रैल 2019-2020 में उस क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर कई बार अपने साथ ले जाकर उसकी ईच्छा के विरूद्ध दुष्कर्म किया। लगातार दुष्कर्म करने से वह गर्भवती हो गई एवं उसने नाबालिग पीड़िता से शादी करने से इंकार कर दिया। आरोपी ने पीड़िता को घटना के संबंध में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दिया था। पीड़िता की मामी की रिपोर्ट पर चौकी दोकड़ा में अपराध क्रमांक 49/2020 धारा 376(2)(एन), 376(3), 506 भा.द.वि. एवं धारा 5, 6 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।  

इस प्रकरण में श्री गणेश राम बर्मन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. जशपुर द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2023 को आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आरोपी धीरज लकड़ा के विरूद्ध धारा 363 भा.द.वि. का आरोप दोष सिद्ध ठहराते हुये 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भा.द.वि. में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(3) भा.द.वि. में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त को दी गई उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्री सी.पी. सिंह लोक अभियोजक रहे एवं अभियुक्त की ओर से श्री व्ही.के. भगत अधिवक्ता रहे।

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