हत्यारे पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, विसरा रिपोर्ट से हुआ हत्या का खुलासा, आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड में जेल,

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आरोपी मनीष राव के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 502/22 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15 मई 22 को संदिग्ध हालत में सुमित्रा राव की मृत्य होने पर थाना जांजगीर में मर्ग क्रमांक 60/22 कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया था। मृतिका सुमित्रा राव के शव का पीएम कराया गया। पीएम उपरांत विसरा परीक्षण हेतु एफएसएल (FSL) बिलासपुर भेजा गया था, जहाँ से विसरा रिपोर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें डॉक्टर से मृतिका के मृत्यु के संबंध में क्यूरी कराने पर डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु गले में आई चोट के कारण होना तथा होमो साइडल प्रकृति का होना लेख किया गया है।

मर्ग जाँच के दौरान मृतिका के परिजनों एवं गवाहो का कथन लिया गया, जिनके द्वारा मृतिका एवं उसके पति के मध्य हमेशा विवाद होना पाया गया तथा घटना दिनांक 15 मई 22 को भी आपस में विवाद होना पाया गया। मृतिका के साथ उसके पति मनीष राव द्वारा हिंसा किये जाने से आई चोट के कारण मृत्यु होना पाये जाने पर आरोपी पति मनीष राव के विरुद्ध धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी पति मनीष राव

आरोपी पति मनीष राव उम्र 30 वर्ष निवासी जरहाभाठा बिलासपुर थाना सिविल लाईन हाल न्यू चंदनिया पारा जांजगीर को दिनांक 11 जनवरी 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में उपनिरीक्षक बीपी तिवारी एवं थाना स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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