आरोपी रामकुमार सूर्यवँशी उम्र 48 वर्ष निवासी नरियरा के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही
अवैध शराब बिक्री करने वालों पर की जा रही लगातार प्रभावी कार्यवाही
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : दिनांक 14 जनवरी 23 को ग्राम नरियरा बस स्टैण्ड के पास मुर्गा दुकान में आरोपी रामकुमार सूर्यवंशी उम्र 48 वर्ष द्वारा अवैध शराब बिक्री करने की सूचना मुलमुला पुलिस को प्राप्त होने पर रेड कार्यवाही किया गया, जहाँ आरोपी अपने मुर्गा दुकान की आड़ में बिक्री हेतु रखे 58 देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एमएल भरी हुई कुल जुमला शराब 10.440- लीटर कीमती 4640/- रूपये को बरामद कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी रामकुमार सूर्यवँशी उम्र 48 वर्ष निवासी नरियरा को दिनांक 14 जनवरी 23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी मुलमुला उप निरीक्षक एस के शर्मा, सहायक उप निरीक्षक कपिलराम साहू, महिला प्रधान आरक्षक जमुना तिवारी, आरक्षक दिलदार निराला एवं आरक्षक राजा रात्रे का विशेष योगदान रहा।