जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बलौदा नगर में अतिक्रमण हटाने हेतु किया गया था निर्देशित
पुलिस प्रशासन, राजस्व एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम की कार्यवाही
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
बलौदा : मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बलौदा में पुराना बस स्टेण्ड, गांधी चौक एवं साप्ताहिक बाजार आम रोड में दुकान संचालित होने से यातायात व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव बढ़ने से यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु राजस्व/पुलिस प्रशासन एवं नगर पंचायत की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही किया गया तथा नो पार्किंग में गाडी खडी करने वाली 06 बस/पिकप पर कार्यवाही कर 2000/-रूपये समन शुल्क वसूली किया गया। बेजा कब्जा (अतिक्रमण हटाने 1961 अधिनियम कि धारा 223 के अंतर्गत 10 प्रकरण में कार्यवाही किया गया, जिनसे समन शुल्क 2000/- रूपये वसूल किया गया। अतिक्रमण कर रोड में दुकान संचालित करने, ठेला लगाने वालो का बांस बल्ली, बोर्ड को नगर पंचायत बलौदा के द्वारा जप्ती की कार्यवाही किया गया।
इस विशेष अभियान/कार्यवाही में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बलौदा जे.एस.राठीया तथा दीपांकर यादव (स०रा०नि०), अजय, सुधराम यादव, (रा.ग्रेड-3), श्रेयांस गुप्ता (सफाई दरोगा) एवं राजस्व टीम तथा थाना बलौदा से थाना प्रभारी बलौदा उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी, प्रधान आरक्षक 256 अवधेश तिवारी, महिला प्रधान आरक्षक 453 जीवंती कुजूर, आरक्षक 996 सत्यप्रकाश भारद्वाज का सराहनीय योगदान रहा।