दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 72 घंटो में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में किया गया पेश, थाना प्रभारी बलौदा गोपाल सतपथी द्वारा तीन दिवस में पूर्ण की गई विवेचना !
January 25, 2023आरोपी के विरूद्ध धारा 376,506,363 भादवि 04 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया न्यायालय में पेश
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
बलौदा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिग पीड़िता कक्षा 07 वीं की छात्रा से किशन बंजारे द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म करने एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने सम्बन्धी रिपोर्ट कराने पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 34/2023 धारा 376,506,363 भादवि 4 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी किशन बंजारे जो की बलौदा थाने का गुण्डा बदमाश है, जो घटना को अंजाम देकर भागने की फिराक में था। उसे दिनांक 22 जनवरी 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया था।
प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, द्वारा थाना प्रभारी बलौदा को शीघ्र चालान माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण के विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक गोपाल सतपथी ने आरोपी के गिरफ़्तारी के बाद मात्र 72 घंटे में विवेचना पूर्ण होने से आरोपी के विरूध्द अभियोग पत्र तैयार कर 72 घंटो के अंदर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उपरोक्त विवेचना कार्यवाही में उप निरीक्षक गोपाल सतपथी, प्रधान आरक्षक गजाधर पाटनवार, प्रधान आरक्षक केदार साहू, प्रधान आरक्षक अरूण कौशिक, आरक्षक श्याम राठौर, आरक्षक जितेन्द्र कुर्रे, आरक्षक देवराज लसार, आरक्षक दिलीप माथुर, आरक्षक युवराज सिंह, आरक्षक उमेश यादव, आरक्षक लखेश विष्वकर्मा, आरक्षक मोहम्मद शहबाज, आरक्षक चंद्रकांत कष्यप, महिला प्रधान आरक्षक जीवंती कुजूर, महिला आरक्षक करूणा खैरवार का सराहनीय योगदान रहा।