किराना दुकान की आड़ में बिक्री हेतु अवैध शराब रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता : आरोपी के कब्जे से 35 पाव देशी प्लेन मदिरा किया गया बरामद

अवैध शराब बिक्री करने वालों पर की जा रही है लगातार कार्यवाही

आरोपी कुमार गौरव उर्फ भक्कू निवासी मुरलीडीह के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

ग्राम मुरलीडीह निवासी कुमार गौरव उर्फ भक्कू अपने किराना दुकान में शराब रखकर बिक्री करने की सूचना प्राप्त होने पर मूलमुला पुलिस द्वारा तत्काल दबिश देकर आरोपी कुमार गौरव उर्फ भक्कू  उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम मुरलीडीह के कब्जे से 35 नग देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एमएल भरी हुई कुल जुमला शराब 6.300 लीटर कीमती 2800 रूपये बरामद कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

आरोपी कुमार गौरव उर्फ भक्कू  उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम मुरलीडीह द्वारा किराना दुकान की आड़ में अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु रखना पाये जाने पर  आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मुलमुला उप निरी संतोष कुमार शर्मा, सउनि कपिलराम साहू, प्रआर राजमणी द्विवेदी मआर बबीता निषाद एवं आरक्षक राजा रात्रे का विशेष योगदान रहा।

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