दोपहिया वाहनों में तीन सवारी चलने वालों पर की जा रही लगातार प्रभावी कार्यवाही : तीन सवारी चलने वाले 62 दुपहिया वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही, लिया गया कुल 35,600/- रूपये समन शुल्क !

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मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 100 वाहनों पर की गई कार्यवाही

थाना नवागढ, पामगढ़ एवं शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में की कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 100 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई, जिसमें मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले 62 वाहन के चालकों से 18,600/-रूपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 12 वाहन के चालकों से 3600/- रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किग में वाहन खड़ी करने वाले 05 वाहन के चालको से 1500/- रूपये, वाहन में नम्बर प्लेट अस्पष्ट लिखे 05 वाहन के चालक से 1500/- रूपये, वाहन का हेडलाईट आधा काला नही होने के 11 वाहन के चालक से 3300/- रूपये, बिना रजिस्ट्रेशन कराये वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 2500/- रूपये, वाहन का पीयूसी नही पाये जाने से 02 वाहन के चालक से 600/- रूपये, तेत गति से वाहन चलाते पाये गये 02 वाहन को चालको से 4000/- समन शुल्क लिया गया है।

वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने मोटर सायकल में तीन सवारी नही चलने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, निधारित पार्किंग स्थल में ही अपने वाहन को खड़ी करने अपने वाहन का कागजात साथ रखकर चलने की समझाईस दी जा रही है।

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