कोटपा अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों की निगरानी एवं उल्लंघन होने पर कार्यवाही हेतु गठित जिला स्तरीय परिवर्तन दल के सदस्यों का प्रशिक्षण हुआ आयोजित

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा

तंबाकू नियंत्रण हेतु कोरबा जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा अधिनियम 2003 के बेहतर क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं तकनीकी सहयोगी संस्था द यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में कोटपा अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों की निगरानी एवं उल्लंघन होने पर कार्यवाही हेतु कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय परिवर्तन दल के सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसके तहत जिले जिले में कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा |

जिले में तंबाकू उत्पाद के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने एवं कोटपा अधिनियम 2003 का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो सके इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग के डॉ एस एन केसरी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक अशरफ अंसारी के मार्गदर्शन में में जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर कुमार पुष्पेश द यूनियन तकनीकी सहयोगी संस्था संभागीय सलाहकार के सहयोग से  जिले में गठित प्रवर्तन दल के सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिसके तहत उन्हें कोटपा अधिनियम 2003के अंतर्गत प्रावधानों की जानकारी अधिकारियों को प्रदाय की गई जिसके तहत कोटपा अधिनियम किस समस्त 33 धाराओं प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जाने वाली 5 धारा जिसके तहत धारा 4 समस्त सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध, धारा 5 समस्त तंबाकू उत्पादों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रतिबंध, धारा 6 अ -18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्ति के द्वारा तंबाकू उत्पाद का विक्रय पर प्रतिबंध,  धारा 6 ब शैक्षणिक संस्थानों के स्वागत के दायरे में तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिबंध,  तथा धारा 7- बिना विशिष्ट चेतावनी की तंबाकू उत्पाद का विक्रय किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।

प्रावधानों के उल्लंघन होने पर सजा के प्रावधान की जानकारी प्रदाय की गई साथ  ही हाल ही में जारी किए गए इ -सिगरेट अधिनियम 2019 के तहत कार्यवाही किए जाने की जानकारी भी प्रदाय की गई उनके प्रावधानों के बारे में बताया गया विस्तार पूर्वक प्रावधानों की निगरानी एवं उल्लंघन होने पर कार्यवाही विशेष तौर पर धारा 4-6 के तहत चलानी गतिविधियां एवं धारा 5 एवं 7 के तहत जब्ती की कार्रवाई किए जाने हेतु अधिकृत अधिकारियों को कार्यवाही का विवरण विस्तारपूर्वक संभाग  स्तर से उपस्थित प्रशिक्षक संजय नामदेव द्वारा समझाया गया|

जिला सलाहकार  डॉक्टर नरेंद्र जयसवाल द्वारा बताया गया कि जिला प्रवर्तन दल में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग खाद्य एवं औषधि विभाग, श्रम विभाग स्वास्थ्य विभाग, एवं नगरी प्रशासन के सदस्यों को शामिल किया गया है जिनके द्वारा साप्ताहिक तौर पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत चालानी कार्यवाही की जाएगी|

 नोडल एजेंसी के रूप में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा| चालानी कार्यवाही को बेहतर करने एवं आम जनता को इसकी जानकारी हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा तत्पश्चात गठित प्रवर्तन दल द्वारा चलानी कार्यवाही की गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी|

प्रशिक्षण में तंबाकू के दुष्प्रभाव एवं तंबाकू के सदस्य शारीरिक रूप से हानि पहुंचाता है तथा उसे छोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जाएं इसकी जानकारी जिला चिकित्सालय में तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की गई यह जानकारी श्री संजय तिवारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रदान की गई|

उक्त प्रशिक्षण में स्वास्थ्य विभाग पुलिस विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग,   श्रम विभाग, परिवहन विभाग ,नगर पंचायत  व नगर पालिका ,रेलवे विभाग ,शिक्षा विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग , स्वास्थ्य विभाग, जिला कोषालय, आबकारी विभाग से अधिकारी उपस्थित थे|

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