ब्रेकिंग जशपुर : कलेक्टर ने बगीचा बीईओ व बीआरसी को थमाया कारण बताओ नोटिस..इन कारणों से जारी हुआ आदेश..पढ़ें पूरी ख़बर

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जशपुर कलेक्टर ने बगीचा बीईओ व बीआरसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अपने विकासखण्ड के अधीनस्थ संचालित विद्यालयों का सतत् मानीरिंग नहीं करने के कारण कलेक्टर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कि है।

कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने बगीचा विकास खंड शिक्षा अधिकारी को थमाया कारण बताओ नोटिस

उपरोक्त विषय के अनुक्रम में लेख है कि व्हॉटसाप में वायरल समाचार “लापरवाही में बाज नहीं आ रहे शिक्षक” दिनांक 30.01.2023 में प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित समाचार आपके विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) से संबंधित है आपके द्वारा अपने विकासखण्ड के अधीनस्थ संचालित विद्यालयों का सतत् मानीरिंग नहीं करने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। श्री शीतल राम नामदेव, नव पदस्थ प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा विकासखण्ड जशपुर जिला- जशपुर (छ.ग.) द्वारा निर्धारित समय में विद्यालय नहीं आना, कभी भी विद्यालय में उपस्थित होना व उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करना, विद्यालयीन समय पूर्व विद्यालय संचालन बंद करना, नियमित रूप से विद्यालय संचालन न करना एवं विद्यालय समय में मद्यपान का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होना पाया जा रहा है।

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा दिये गये निर्देश में संकुल शैक्षिक समन्यक के कार्य का बिन्दु 1 में वर्णित “संकुल समन्वयक अपनी पदांकित शाला में न्यूनतम तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त संकुल के विभिन्न कार्यों एवं अकादमिक गतिविधियों में समन्वय सुनिश्चित करेंगे” का निर्देश है, किन्तु श्रीमती मारिया लोरेता मिंज, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) में पदांकित हैं एवं इनके द्वारा संकुल शैक्षिक समन्यक, संकुल सन्ना विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) का कार्य के साथ-साथ अपने विद्यालय में 03 कालखण्ड अध्यापन नहीं कर रहें हैं जिससे विद्यालय का शैक्षिणक गतिविधि प्रभावित हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है।

आपका उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। क्यों न आपके उपरोक्त कृत्य हेतु आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। इस संबंध में आप अपना जवाब पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें समयावधि में अथवा समाधानकारक जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिस हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने बगीचा दिलीप कुमार टोप्पो विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक को थमाया कारण बताओ नोटिस

उपरोक्त विषय के अनुक्रम में लेख है कि व्हॉटसाप में वायरल समाचार “लापरवाही में बाज नहीं आ रहे शिक्षक दिनांक 30.01.2023 में प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित समाचार आपके विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) से संबंधित है। आपके द्वारा अपने विकासखण्ड के अधीनस्थ समस्त संचालित विद्यालयों का सतत् मानीरिंग नहीं करने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। श्री शीतल राम नामदेव, नव पदस्थ प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा विकासखण्ड जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा निर्धारित समय में विद्यालय नहीं आना, कभी भी विद्यालय में उपस्थित होना व उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करना, विद्यालयीन समय पूर्व विद्यालय संचालन बंद करना, नियमित रूप से विद्यालय संचालन न करना एवं विद्यालय समय में मद्यपान का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होना पाया जा रहा है।

2. राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर दिनांक 22.01.2021 द्वारा दिये गये निर्देश में संकुल शैक्षिक समन्यक के कार्य का बिन्दु 1 में वर्णित “संकुल समन्वयक अपनी पदांकित शाला में न्यूनतम तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त संकुल के विभिन्न कार्यों एवं अकादमिक गतिविधियों में समन्वय सुनिश्चित करेंगे” का निर्देश है. किन्तु श्रीमती मारिया लोरेता मिंज, सहायक शिक्षक (एल.बी.). शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) में पदांकित हैं एवं इनके द्वारा संकुल शैक्षिक समन्यक, संकुल सन्ना विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) का कार्य के साथ-साथ अपने विद्यालय में 03 कालखण्ड अध्यापन नहीं कर रहें हैं जिससे विद्यालय का शैक्षिणक गतिविधि प्रभावित हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है।

आपका उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। क्यों न आपके उपरोक्त कृत्य हेतु आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। इस संबंध में आप अपना जवाब पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समयावधि में अथवा समाधानकारक जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है एकपक्षीय कार्यवाही, जावेगी, जिस हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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