चाकू मारकर हत्या का प्रयास करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुराने विवाद में समझौता नही होने के कारण आरोपियों द्वारा घटना को दिया गया अंजाम.

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आरोपियों के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 112/23 धारा 294, 506,307,34 भादवि पंजीबद्ध

आरोपी – आशीष राठौर उम्र 21 वर्ष, प्रशांत राठौर उर्फ हिमांशु उम्र 21 वर्ष, अंकित राठौर उम्र 20 वर्ष एवं रूपेन्द्र राठौर उर्फ प्रांशु राठौर उम्र 21 वर्ष निवासी सभी वार्ड नं. 12 चितरपारा दुर्गा मंदिर के पास पुरानी बस्ती जांजगीर को भेजा गया न्यायिक रिमांड में

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर : प्रकरण के विषय में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03 फरवरी 23 को प्रार्थी रूपेश राठौर उम्र 38 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती जांजगीर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 03 फरवरी 2023 के रात्रि 08:00 बजे करीबन उर्मिला देवी राठौर प्रार्थी के भाई अशोक राठौर को देवी दाई मंदिर के पास पुराने विवाद के समझौते के लिये बुलाई थी। तब प्रार्थी अपने भाई के साथ उर्मिला देवी के बताये स्थान पर गये, जहां पर उर्मिला देवी खड़ी थी एवं आशीष राठौर उर्फ राहुल राठौर, अंकित राठौर, प्रशान्त उर्फ हिमांशु राठौर एवं रूपेंद्र राठौर उर्फ प्रांशु राठौर अंधेरे में छिपे थे।

प्रार्थी लोग उर्मिला देवी से बात कर रहे थे, उसी दौरान पीछे से उक्त चारों व्यक्ति आये और अशोक राठौर को राजीनामा नहीं हो रहे हो, कहते हुये अश्लील गाली-गलौच करते हुऐ आशीष राठौर अपने हाथ में रखे धारदार चाकू से हत्या करने की नीयत से अशोक राठौर के बांये पेट तरफ चाकू से वार किया। अंकित राठौर ने पीछे से अशोक राठौर के पीठ में चाकू मारा जिससे पेट एवं पीठ से खून निकलने लगा तथा चारों मिलकर एक राय होकर जान से मारने की नियत से हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे। मारपीट करते देखकर प्रार्थी राकेश राठौर बीच बचाव करने लगे तो इनको भी जान से मारने की धमकी देने लगे।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 112/23 धारा 294, 506, 307,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी आशीष राठौर उम्र 21 वर्ष, प्रशांत राठौर उर्फ हिमांशु उम्र 21 वर्ष, अंकित राठौर उम्र 20 वर्ष एवं रूपेन्द्र राठौर उर्फ प्रांशु राठौर उम्र 21 वर्ष निवासी सभी वार्ड नं. 12 चितरपारा दुर्गा मंदिर के पास पुरानी बस्ती जांजगीर को दिनांक 05 फरवरी 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक उमेश साहू, कामिल हक, उपनिरीक्षक पुष्पराज साहू, हायक उपनिरीक्षक दिलीप सिंह, प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा, प्रधान आरक्षक बलवीर सिंह एवं आरक्षक दिलीप सिंह का विशेष योगदान रहा।

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