जमीन विवाद में परिवार के सदस्य की हत्या करने के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा, घटना का बीच-बचाव कर रहे अन्य शख्स के उपर भी आरोपी ने किया था हमला.

जमीन विवाद में परिवार के सदस्य की हत्या करने के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा, घटना का बीच-बचाव कर रहे अन्य शख्स के उपर भी आरोपी ने किया था हमला.

February 8, 2023 Off By Samdarshi News

थाना दुलदुला में आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 323, 201 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध था पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर

कुनकुरी : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घटना का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/सूचक चुनेश्वर साय निवासी विपतपुर थाना दुलदुला में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 11 अक्टूबर 2020 को प्रातः लगभग 05:00 बजे ग्राम विपतपुर स्थित महुआ पुलिया के पास इसके बड़े पिता का पुत्र आरोपी दिनेश साय ने अपने रिश्ते का दादा रंथू सिंह उम्र 50 साल के उपर सब्बल से वार कर गंभीर चोट पहुंचा दिया। ईलाज के दौरान रंथू सिंह की मृत्यू हो गई। उक्त घटना के दौरान प्रार्थी द्वारा बीच-बचाव किये जाने पर दिनेश साय ने इसके उपर भी रॉड से कंधे पर वार किया। दिनेश साय ने तुरंत सब्बल को पानी से धोकर बस्ती की तरफ दौड़कर भाग गया।

आरोपी एवं मृतक की जमीन आपस में सटी हुई थी  एवं खेत के मेड़ को लेकर उनके मध्य हमेशा विवाद होता रहता था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दुलदुला में धारा 302, 323, 201 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी दिनेश साय उम्र 41 साल निवासी विपतपुर थाना दुलदुला को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना एसडीओपी  जशपुर राजेंद्र सिंह परिहार के मार्गदर्शन में तत्कालीन थाना प्रभारी दुलदुला उपनिरीक्षक लोहरा राम चौहान द्वारा पूर्ण की गई।

इस प्रकरण में श्री अजीत कुमार राजभानु  प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुनकुरी जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उक्त अभियुक्त को धारा 302 भा.द.वि. के अपराध के लिये अजीवन कारावास एवं रूपये 2,000 /-(दो हजार) के अर्थदण्ड, धारा 323 भा.द.वि. के अपराध के लिये छः माह का सश्रम कारावास एवं धारा 201 भा.द.वि. के अपराध के लिये 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रूपये  500 /-(पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 01-01 वर्ष के सामान्य कारावास पृथक से आदेशित किया गया है। अभियुक्त को दी गई उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिनिधि अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्यामा महानंद थी।