बिकी हुई भूमि को दुबारा रजिस्ट्री कराने के मामले में थाना प्रतापपुर पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार !

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आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 30/23 धारा 420, 120बी, 34 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, सूरजपुर

सूरजपुर : दिनांक 03 फरवरी 2023 को भटगांव निवासी अशोक कुमार ने थाना प्रतापपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि करीब 3 वर्ष पहले ग्राम दुरती का अनुज गुप्ता इसे बताया था कि उसका साथी अंकित गुप्ता अपने ग्राम मरहट्टा की जमीन बेचना चाह रहा है। सेटलमेंट वाली भूमि है, जमीन खरीदी बिक्री में कोई दिक्कत नहीं आयेगा, जिससे यह अनुज गुप्ता की बातों पर विश्वास करके अपने परिजन के साथ ग्राम दुरती जाकर अनुज गुप्ता के माध्यम से अंकित गुप्ता एवं प्रदीप गुप्ता से मिलकर बातचीत किया तो अंकित गुप्ता बताया कि वह ग्राम मरहट्टा के बलदेव बरगाह से जमीन खसरा नंबर 139 का मुख्तारनामा में लिया है, भूमि सेटलमेंट की है, जमीन खरीदी-बिक्री में कोई दिक्कत नहीं आयेगा, उसके बात का समर्थन अनुज एवं प्रदीप करते हुए उक्त जमीन को दिखाए।

प्रार्थी को जमीन पसंद आने के बाद जमीन का 4 लाख रूपये में सौदा तय कर आवेदक एडवांस के तौर पर 1 लाख 50 हजार रूपये अनुज गुप्ता के हाथ से अंकित गुप्ता को नगद दिया और धीरे-धीरे करके अंकित, अनुज व प्रदीप के द्वारा आवेदक से जमीन के एवज में 1 लाख 50 हजार रूपये और प्राप्त कर लिए तथा शेष 1 लाख रूपये नगद दिनांक 10 नवंबर 20 को प्रार्थी से प्राप्त कर उप रजिस्ट्रार कार्यालय अम्बिकापुर में अंकित गुप्ता के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र के माध्यम से बिक्री कर दिया।

उपरोक्त भूमि को प्रार्थी से बिक्री करने के पूर्व ही अंकित गुप्ता के द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2020 को दुलारे खान पिता मनान खान निवासी जरही को रजिस्ट्री कर विक्रय-पत्र के माध्यम से बिक्री कर चुका था। आरोपीगण अंकित गुप्ता, प्रदीप गुप्ता एवं अनुज गुप्ता द्वारा एक राय होकर बिक्री शुदा भूमि को मुख्तारनामा के आधार पर पुनः बिक्री कर प्रार्थी से 4 लाख रूपये की ठगी किए जाने पर अपराध क्रमांक 30/23 धारा 420, 120बी, 34 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।

मामले की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने धोखाधड़ी के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश थाना प्रभारी को दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह व एसडीओपी प्रतापपुर अमोलक सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रतापपुर की पुलिस ने दबिश देकर आरोपी अंकित गुप्ता पिता शिवब्रत गुप्ता उम्र 22 वर्ष, अनुज कुमार पिता विजय प्रसाद गुप्ता उम्र 31 वर्ष व प्रदीप गुप्ता उर्फ कुन्दन पिता स्व. मोतीलाल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम दुरती, थाना प्रतापपुर को पकड़ा। पूछताछ पर आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि ठगी की राशि को तीनों बांट लिए और पैसों को निजी उपयोग में खर्च कर दिए, मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रतापपुर लक्ष्मण सिंह धुर्वे, एसआई नवलकिशोर दुबे, एएसआई मंत्री राम मिंज, प्रधान आरक्षक राजेश यादव, प्रधान आरक्षक रामाधीन श्यामले, प्रधान आरक्षक मनोज केरकेट्टा, आरक्षक प्रवीण सिंह व आरक्षक अवधेश कुशवाहा सक्रिय रहे।

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