6 साल से फ़रार चिटफण्ड कम्पनी ग्रीन इंडिया मल्टी स्टेट कम्पनी के डायरेक्टर को उड़ीसा राज्य के गंजाम जिला से पुलिस ने किया गिरफतार
February 12, 2023थाना सिविल लाईन रामपुर में अपराध कमाक 556/2016 धारा 420,467,468,471120 (बी) भादवि एवं 3,4,5 चिटफण्ड व धन परिरक्षण अधिनियम तथा छ.ग. के निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिoकी धारा 10 दर्ज
नाम आरोपी प्रदीप कुमार सिंह पिता स्व० राजेन्द्र सिंह उम्र 43 वर्ष पता अयोध्या नगर, सेकेण्ड लेन, थाना बैजनाथपुर, ब्रम्हपुर जिला गंजाम उडीसा राज्य
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा
प्रार्थी कमलेश बक्श पिता ईशा बक्श उम्र 55 साल पता ग्राम बैतलपुर जिला मुंगेली के द्वारा आरोपी सोमनाथ खुटिया एवं सन्यासी बेहरा के विरूद्व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कोरबा के न्यायालय में धारा 156 (3) जा.फौ. के अंतर्गत परिवाद पेश किया था। जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। धारा 420, 467, 468, 471, 120(बी) आईपीसी एव मामले में विवेचना के दौरान धारा 3,4,5 चिटफण्ड व धन परिरक्षण अधिनियम तथा छ0ग0 के निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधि0 की धारा 10 के तहत् अपराध का घटित होना पाए जाने से उक्त प्रकरण में धारा जोडा गया।
आरोपीगण के द्वारा चिटफण्ड कंपनी ग्रीन इडिण्या मल्टी स्टेट मेबर्स केडिट आप्रेटिव सोसायटी धरमानगर, फोरलेन ब्रम्हपुर-2 उडीसा जिसका शाखा कार्यालय घंटाघर भारतीय स्टेट बैक के उपर चौकी रामपुर जिला कोरबा में खोला गया था। माह मई 2012 से माह नवम्बर 2013 तक नियमित रूप से संचालित रहा उक्त फर्म में अभियुक्तगण कार्य संपादन करते थे। तथा कंपनी को उडीसा राज्य की कंपनी है बताया गया था। अभियुक्तगण एक राय होकर सुनियोजित तरीके से कोरबा में उक्त कंपनी का संचालन आरंभ किया।
कंपनी के अंतर्गत रिकरिंग डिपोजिट ग्रीन विकास डेली डिपोजिट फिक्स डिपोजीट स्कीम (ग्रीन बचत) मंथली इंकम रोजगार हाफ ईयर इंकम स्कीम कवार्टली इंकम स्कीम का प्रलोभन देकर लोगो से रकम निवेश करवाया अभियुक्त गण के द्वारा परिवादी आवेदकगणों को तरह-तरह के प्रलोभन देकर रकम निवेश कराकर विभिन्न स्कीमो में लगभग 8,00,000/- जमा कराकर षडयंत्र करते हुए धोखाधडी पूर्वक कोरबा शाखा क्रमांक 38 के माध्यम से निवेश कराया गया। तत्पश्चात अभियुक्त कोरबा में संचालित उक्त कार्यालय को बंद कर दिया एवं फरार हो गये थे।
जो न्यायालय आदेश पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपियों सोमनाथ खुटिया पिता रघुनाथ खुटिया उम्र 56 वर्ष, सन्यासी बेहरा पिता स्व कंद बेहरा उम्र 55 दोनो साकिनान चिरमिरी जिला कोरिया का उक्त कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के अग्रिम जमानत आदेश पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया है। मामले आरोपी प्रदीप कुमार सिंह कंपनी का डायरेक्टर लगातार फरार रहने से आरोपी सोमनाथ खुटिया एवं सन्यासी बेहरा के विरूद्ध अपराध धारा घटित करना पाये जाने से अभियोग पत्र क्रमांक 192/2022 दिनांक 22.03.2022 तैयार कर न्याय वास्ते न्यायालय में चालान पेश किया गया है।
प्रकरण में आरोपी प्रदीप कुमार सिंह पिता राजेन्द्र सिंह निवासी बरहमपुर गंजाम (उडीसा) कंपनी का डायरेक्टर ग्रीन इडिण्या मल्टी स्टेट मेबर्स केडिट आप्रेटिव सोसायटी धरमानगर, फोरलेन ब्रम्हपुर-2 उडीसा जिसका शाखा कार्यालय घंटाघर भारतीय स्टेट बैक के उपर चौकी रामपुर को होना पाए जाने से आरोपी का पता- तलाश कर साक्ष्य संकलन बाद पृथक से पूरक चालान धारा 173 (8) जाफौ के तहत चालान पेश किया जाना था।
आरोपी सिविल लाइन रामपुर की पुलिस द्वारा गंजाम ओडिशा जाकर दिनांक 10.02.2023 के 23:10 बजे आरोपी प्रदीप कुमार सिंह को अयोध्या नगर बरहमपुर से गिरफ्तार किया गया है। एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी प्रदीप कुमार सिंह का सीजेएम कोर्ट गंजाम ब्रम्हपुर उडीसा से दिनांक 13.02.2023 तक का ट्रॉजिट रिमाड विधिवत् हासिल किया गया है। जो उक्त गिरफ्तार आरोपी को आज दिनांक 12.02.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड में जेल दाखिल किया गया है।