खतरनाक तरीके से लापरवाही पूर्वक चलाने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 12000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, साथ ही आरोपी कैप्सूल वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस किया निरस्त

खतरनाक तरीके से लापरवाही पूर्वक चलाने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 12000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, साथ ही आरोपी कैप्सूल वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस किया निरस्त

February 18, 2023 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

दिनांक 9 जनवरी 23 को प्रार्थी नरेंद्र कुमार पटेल निवासी लाहौद थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार वाहन बलकर क्रमांक सीजी 07 बीके 7655 में सवार होकर पामगढ़ जा रहा था। पकरिया बस स्टैंड के पास पहुँचे उसी दौरान आरोपी चालक लव कुमार केवट निवासी चिकनीडीह भाटापारा जिला बलौदा बाजार अपनी वाहन को खतरनाक ढंग से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए दुर्घटनाकारित कर वाहन को पलटी कर दिया जिससे प्रार्थी को हाथ एवं सीना में चोट आई थी।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी वाहन चालक लव कुमार कैवर्त निवासी चिकनीडीह के विरुद्ध थाना मुलमुला में  अपराध क्रमांक 17/2023 धारा 279, 337 भदवि एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी बलकर चालक को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पामगढ़ में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी चालक को ₹12000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही आरोपी बलकर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जांजगीर के माध्यम से निरस्त कराया गया है।

उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा, प्रधान आरक्षक रेमन सिंह आरक्षक राजा जयप्रकाश रात्रे, अमित सिन्द्राम के द्वारा किया गया।