आरोपियों के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 92 / 2023 धारा 498ए 294, 506, 32334 भादवि पंजीबद्ध
आरोपियों को दिनांक 18.02.23 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2023 को पीड़िता ने थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी शादी दिनांक 02.07.21 को ग्राम कोटमी सोनार निवासी सत्या कुमार धुरी के साथ हुई थी। शादी के उपरांत ही इसके पति, ससुर, ननंद, डेढ़ सास, देवर के द्वारा दहेज में मो.सा. एवं पैसा नही देने के नाम पर वाद विवाद लड़ाई झगड़ा करते थे। दिनांक 17.02. 2023 को शाम के समय इसके पति सत्या धुरी, ननद सरवती, डेड सास सत्य भामा, देवर मनीष, सनीश एवं ससुर गौतम पुरी के द्वारा गंदी गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का डण्डा से मारपीट करने से पीड़िता को चोटे आई।
पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 92 / 2023 धारा 498,294, 506,323,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी सत्या कुमार, सरवती धुरी सत्यभामा धुरी, सनिश धुरी, मनीष धुरी एवं गौतम धुरी सभी निवासी छोटे अमेरी कोटमीसोनार को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपीयों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद कर आरोपियों को दिनांक 18:02:23 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में निरी उमेश साहू प्रआर, मनोज तिग्गा, महिला प्रधान आरक्षक अनिता पाटले, आरक्षक बृजपाल बर्मन, गुलशन लकड़ा, अनिल जांगडे, महिला आरक्षक रश्मि भदौरिया, सैनिक गजेन्द्र पाटले का सराहनीय योगदान रहा।