Breaking : शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधान पाठक पर हुई निलंबन की कार्यवाही, डीईओ जशपुर ने जारी किया आदेश..पढ़ें पुरी ख़बर

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जिला शिक्षा अधिकारी ने पत्थलगांव विकास खंड के प्राथमिक शाला बालमपारा के प्रधान पाठक सखाराम सिदार को निलंबित किया

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जिला शिक्षा अधिकारी जे के प्रसाद ने पत्थलगांव विकास खंड के प्राथमिक स्कूल बालमपारा के प्रधान पाठक सखाराम सिदार को निलंबित किया, घोर लापरवाही बरतने और स्कूल में नशे की हालत में पाए जाने पर शिक्षक के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रसारित विडियो एवं समाचार पत्र के आधार पर सखा राम सिदार, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला बालमपारा संकुल खारढोढ़ी, विकासखण्ड पत्थलगांव जिला – जशपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 15.02.2023 को विद्यालयीन समय में मद्यपान का सेवन कर विद्यालय के टेबल में सिर रखकर छात्र / छात्राओं के सामने सोना, विद्यालय के टेबल में शराब का बोतल, चखना सामग्री रखा जाना, नशे में विद्यालयीन छात्र / छात्राओं को डराना / धमाकाना एवं स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया है कि वे नशे में हैं। प्रसारित विडियो अनुसार संबंधित द्वारा उक्त कृत्य किया सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतएव सखा राम सिदार, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला बालमपारा संकुल खारढ़ोढ़ी, विकासखण्ड पत्थलगांव जिला – जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

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