सौतेले बेटे ने फर्जीवाडे़ से हथियाई जमीन, बुजुर्ग महिला के आवेदन पर कलेक्टर ने भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के दिए निर्देश

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जनदर्शन में प्राप्त हुए कुल 108 आवेदन

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, दुर्ग

रसमड़ा दुर्ग की निवासी श्रीमती केजा बाई साहू उम्र 80 वर्ष की वृद्ध महिला ने आज कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा को जनदर्शन में अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि उनके सौतेले बेटे ने धोखाधड़ी कर मकान एवं अन्य संपत्ति को अपने नाम पर एवं बुर्जुग महिला से मारपीट करने की बात बताई। कलेक्टर ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए बुजुर्ग महिला के आवेदन पर एसडीएम दुर्ग को भरण पोषण अधिनियम धारा के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

ग्राम समोदा निवासी श्री योगेन्द्र कुमार ने बताया कि वह खसरा क्रमांक 322 में सब्जी उत्पादन कर जीवन यापन कर रहे हैं। पास की भूमि में तालाब बनाया गया है, लेकिन पास की भूमि में निकासी नही बनाई गई है, जिसके कारण प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में नुकसान हो जाता है। इस पर कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत को निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

ग्राम पंचायत अंजोरा के समस्त ग्रामवासियां ने सामूहिक रूप से आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव में एक बोर पाईपलाइन है। गांव के लोग उससे पानी भरते हैं। पास में ही ट्रांसफार्मर होने की वजह से पानी भरने एवं बच्चों को खेलने में असुविधा होने के कारण कलेक्टर को आवेदन सौंपा। इस पर कलेक्टर ने बिजली विभाग को इस ट्रांसफॉर्मर को हटाने संबंधित निर्देश दिए।

भिलाई निवासी श्रीमती रामा देवी ने खसरा नम्बर 667/2, रकबा 3978 वर्गफुट जमीन का सीमांकन कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा।

ग्राम भनसुली निवासी श्रीमती धर्मिन बाई ने कलेक्टर को बताया कि मेरे पिता श्री पुरानिक की मृत्यु होने के बाद से मुझे किसान सम्मान निधि प्राप्त नही हो रही है। उन्होंने किसान सम्मान निधि की राशि प्रदान करने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई। इस पर कलेक्टर ने कृषि विभाग के उप संचालक को आवश्यक कार्यवाही करते हुए किसान सम्मान निधि प्रदान करने के निर्देश दिए। श्री रअफ अंसारी ने जिला उद्योग केन्द्र के पास अवैध गुमटी हटाने एवं कोहका भिलाई निवासी श्री सुभाष गुप्ता ने स्कूल एवं खाली भूमि में अतिक्रमण करने की शिकायत की। इस पर नगर निगम दुर्ग और नगर निगम भिलाई को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बालोद निवासी श्री कुलेश्वर साहू ने अपने राशनकार्ड को ट्रांसफर ग्राम पंचायत सेलूद से ग्राम पंचायत आनंदपुर जिला बालोद करने के लिए आग्रह किया। भिलाई पार्षद ने वार्ड क्रमांक 68 में जर्जर पेड़ को हटाने के लिए आवेदन दिया। ग्राम खम्हरिया तहसील पाटन निवासी श्री विपिन झा ने प.ह.न. 9 रा.नि.म.अमलेश्वर के अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दिया। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार पाटन को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

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