राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम : तंबाकू उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वयन एवं उनके उल्लंघन होने पर कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का किया गया आयोजन

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा

कोरबा जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों को क्रियान्वयन एवं उनके उल्लंघन होने पर कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु कलेक्टर के निर्देशानुसार प्राधिकृत अधिकारियों का होटल टॉप इन टाउन में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया|

वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण 2019(GYTS) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 13 से 15 वर्ष के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों में 8% बच्चे वर्तमान  में तंबाकू का उपयोग करते हैं साथी तंबाकू उद्योग प्रारंभ करने की औसतन आयु 7.3 वर्ष है घर के बाद सबसे ज्यादा तंबाकू उपयोग किए जाने वाला स्थान इन बच्चों के द्वारा वह शैक्षणिक संस्था| सर्वेक्षण साफ तौर पर अंकित करते हैं कि राज्य की तंबाखू उपयोग करने की स्थिति चिंताजनक है साथ ही सर्वेक्षण  बताते हैं कि जितनी कम उम्र में तंबाकू देना प्रारंभ किया जाता है उसे उतना ही कठिन हो जाता है छोड़ पाना साथ ही राज्य में तंबाकू छोड़ने की दर 5% से भी कम है|   ऐसे में तंबाकू उत्पाद के लिए लागू अधिनियम को प्रदान किया जाना आवश्यक है जिसे नियंत्रण किए जाने में आसानी  आसानी हो साथी विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा तैयार रणनीति एंपावर के तहत भी परिवर्तन किया जाना आवश्यक है|

जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम 2003 के क्रियान्वयन को बेहतर करने हेतु आज की कार्यशाला में कोटपा अधिनियम 2003 के समस्त धाराएं व ई-सिगरेट अधिनियम 2019 तथा हाल ही में लागू की गई हुक्का बार को प्रतिबंधित करने हेतु छत्तीसगढ़ द्वारा जारी कोटपा अधिनियम के संशोधित एक्ट  2021 की जानकारी द यूनियन के संभागीय सलाहकार के द्वारा प्रदान की गई| कोटपा अधिनियम की धारा 5 के तहत तंबाकू उत्पाद के किस्से भी प्रकार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं साथ ही भारत सरकार द्वारा धारा 7 के तहत प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार चित्रात्मक चेतावनी जारी की जाती है जिसके बिना किसी भी तंबाकू उत्पाद का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और यह चेतावनी तंबाकू उत्पाद के दोनों तरफ 85% हिस्से पर होनी अनिवार्य है यह जानकारी प्रदाय की गई साथ ही बताया गया कि इसके लिए सक्षम अधिकारी पुलिस विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग के उप निरीक्षक एवं उच्च पद के अधिकारी के द्वारा किया जाना है, जिसके लिए जिला स्तर पर प्रवर्तन दल का गठन किया गया है| अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 एवं 6 संयोजनिय है उनकी चलानी गतिविधि आयोजित की जाती है इस के लिए ग्राम पंचायत के सचिव से लेकर संबंधित सार्वजनिक स्थान के मालिक भी इस हेतु जुर्माना वसूल सकते हैं परंतु केवल कार्यवाही प्रवर्तन दल के द्वारा ही आयोजित की जा रही है इस हेतु राज्य द्वारा चलानी कार्यवाही को बेहतर किए जाने हेतु टोबैको मॉनिटरिंग ऐप का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसकी जानकारी आज के प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को प्रदाय की गई जिससे चलानी कार्यवाही किए जाने का दायरा बढ़ सकेगा और सभी सक्षम अधिकृत अधिकारियों द्वारा चलानी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी|

कार्यक्रम में उपस्थित  डॉ कुमार पुष्पेश ( जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) द्वारा उपस्थित अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में  कलेक्टर महोदय द्वारा जिला परिवर्तन दल का गठन किया जा चुका है एवं जिले में कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई वर्तमान में खाद्य एवं औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से की जा रही है परंतु इसके लिए अन्य सक्षम अधिकारी भी है विशेष तौर पर धारा चार एवं छह पर कार्यवाही करने के लिए और उन के माध्यम से भी कार्यवाही अगर सुनिश्चित की जाती है तो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में एवं प्रावधानों की व्यापक प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित किया जा सकेगा|

जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस एन केसरी के द्वारा बताया गया कि राज्य द्वारा तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान, तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत, तंबाकू मुक्त कार्यालय एवं तंबाकू मुक्त जिला जैसे परिकल्पना  को लक्षित करते हुए तंबाकू नियंत्रण की गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है जिसे जिससे लोगों में तंबाकू उपयोग को छोड़ने हेतु जन जागरूकता लाई जा सके इसी कड़ी में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले में कोटपा अधिनियम के क्रियान्वयन को बेहतर करने हेतु उक्त प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है जिसमें समस्त विभागों का समन्वय बेहतर करते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके|

उक्त प्रशिक्षण में स्वास्थ्य विभाग से जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ चंद्र किरण सिंह, समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, समस्त विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक समस्त खाद्य निरीक्षक, पुलिस विभाग के अधिकारी, नगर निगम कोरबा से स्वास्थ्य अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी, पंचायत विभाग से कोरबा विकासखंड के 10 ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित थे|

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