अवैध खनिज परिवहन करने वालों पर की गई कार्यवाही : अवैध खनिज परिवहन करते पाये जाने पर 34 वाहन किये गये जप्त, खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने की कार्यवाही

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सभी वाहन मालिकों/वाहनों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 , छत्तीसगढ़ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अंतर्गत की गई कार्यवाही

कलेक्टर जांजगीर-चांपा एवं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में की ई बड़ी कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो,जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : दिनांक 22 फरवरी 23 को कलेक्टर जांजगीर-चांपा एवं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में खनिज एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जाँच करने हेतु उप पुलिस अधीक्षक लीलाशंकर कश्यप के नेतृत्व में 02 टीमों का गठन किया गया था।

जिनके द्वारा हथनेवरा बायपास से 06 हाइवा खनिज,  रेत के 03 ट्रेलर निम्न श्रेणी चुना पत्थर के एवं 03 ट्रेक्टर खनिज रेत जप्त किये गये। अकलतरा थाना अंतर्गत 03 हाइवा वाहन निम्न श्रेणी चुना पत्थर के 01 ट्रेलर एवं 01 ट्रेक्टर निम्न श्रेणी चुना पत्थर एवं 02 ट्रेक्टर निम्न श्रेणी चुना पत्थर के जप्त किये गये है। पामगढ़ थाना अंतर्गत 01 हाइवा वाहन खनिज निम्न श्रेणी चुना पत्थर के एवं 01 ट्रेक्टर रेत, 02 ट्रेक्टर निम्न श्रेणी चुना पत्थर एवं 01 ट्रेक्टर मिट्टी ईंट जप्त किया गया।

नवागढ़ थाना अंतर्गत 04 ट्रेक्टर रेत के 2 ट्रेक्टर मिट्टी ईंट एवं 01 ट्रेक्टर खनिज निम्न श्रेणी चुना पत्थर जप्त किया गया। चाम्पा थाना अन्तर्गत 03 ट्रेक्टर रेत के वाहन जप्त कर सभी वाहनों के विरुद्ध  छत्तीसगढ़ गौन खनिज नियम 2015 खान एवं खनिज (विकास एवं निनियमन) अधिनियम 1957 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक उमेश साहू, कृष्ण चंद मोहले, आदित्य मानकर (खनिज निरीक्षक) एवं पुलिस तथा खनिज विभाग के कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा।

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