मोटर साईकल में तीन सवारी चलने एवं नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर यातायात पुलिस द्वारा की जा रही लगातार मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही
February 23, 2023मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 09 एवं नो पार्किग में खड़े 22 वाहन चालको पर की गई कार्यवाही
मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 57 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 20500 रूपये समन शुल्क लिया गया
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 57 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 09 वाहन के चालकों से 2700 रूपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 15 वाहन के चालक से 4500 रूपये, नम्बर प्लेट अस्पष्ट होने के 1 वाहन के चालको से 300 रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किग में खड़ी किये 22 वाहन के चालक से 6600 रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही पाये गये 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, मालवाहक वाहन में अधिक उचाई तक माल लोड कर परिवहन करते पाये गये 02 वाहन के चालक से 600 रूपये, मौके पर कागजात पेश नही करने वाले 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, नाबालिक के द्वारा वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 2000 रूपये, बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 500 रूपये, बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 1000 रूपये, मालवाहक मे सवारी बैठाकर चलाते पाये गये 02 वाहन के चालको से 600 रूपये, तथा अन्य धाराओं में 01 प्रकरण में 1100 रूपये समन शुल्क लिया गया ।
वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने मो.सा. मे तीन सवारी नही चलने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, नियंत्रित गति से वाहन चलाने, समझाईस दी जा रही है।