हॉटल ड्रीम पॉइंट सहित एक अन्य को 10-10 हजार रुपए का लगा अर्थदण्ड, रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर हुई कार्यवाही
March 2, 2023समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा
हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा सभी एसडीएम, तहसीलदारो को निर्धारित समय-सीमा और अधिक ध्वनि से डीजे बजाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। जिले में ध्वनिविस्तारक यंत्रो का निर्धारित सीमा से अधिक समय व तेज ध्वनि से संचालन करने वाले संचालकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में शहर के हॉटल ड्रीम पॉइंट एवं एक अन्य व्यक्ति के विरूद्ध द्वारा निर्धारित समय रात्रि 10 बजे के बाद भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने तथा पूर्व में दिए गए निर्देश के बावजूद अनुपालन नहीं करने के कारण ड्रीम पॉइंट हॉटल के संचालक तथा एक अन्य व्यक्ति पर 10-10 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
एसडीएम जांजगीर श्रीमती नंदिनी कमलेश साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री प्रवीण कुमार राठौर निवासी वार्ड क्र. 07 न्यू चंदनिया पारा, जांजगीर द्वारा होटल ड्रीम प्वाइंट में वैवाहिक कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर 22 फरवरी को प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्र उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, किन्तु दिनांक 22.02.2023 को होटल ड्रीम प्वांइट में आयोजित शादी कार्यक्रम में रात्रि 10 बजे के बाद तक आर्केस्टा के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग जारी रखा गया। इस संबंध में होटल प्रबंधन को तीन बार सूचना कराये जाने के बावजूद रात्रि 12 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग जारी रहा, जिसकी आवाज आसपास के कॉलोनी सहित कलेक्ट्रेट कॉलोनी में भी आती रही। लोकबाधा उत्पन्न होने एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 05, 06 का उल्लंघन होने के अलावा इस संबंध में पूर्व में भी संचालक होटल ड्रीम प्वाइंट को रात्रि 10 बजे के बाद होटल में तेज आवाज में चलने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई थी। संचालक, होटल ड्रीम पाईंट एवं श्री प्रवीण कुमार राठौर के द्वारा लोकबाधा एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, ध्वनि प्रदूषण ( विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 05,06 का उल्लंघन करने पर राशि 10000-10000 का अर्थदण्ड से अधिरोपित किया गया है तथा उक्त गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि ध्वनिविस्तारक यंत्रो का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी।