आरोपियों के विरूद्ध चौकी राजगामार थाना बालको नगर कोरबा में धारा 302 ,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, कोरबा
कोरबा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 02 मार्च 23 को प्रार्थी पुष्पेंद्र चौबे पिता स्वर्गीय बालेश्वर चौबे निवासी भूलसीडीह, चौकी राजगामार थाना बालको नगर के द्वारा चौकी राजगामार उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनाँक 02 मार्च 23 के रात करीब 10:30 बजे आरोपी शैलेंद्र दीप, फारुख खान एवं उनके साथी उनके घर भुलसीडीह आकर इनको बोले कि तुम्हारे पिताजी से पुराना कबाड़ बस बेचने के लिए बात हुई थी, उनको एडवांस ₹1,00,000/- दिए थे। लेकिन तुम लोगों ने बस को बेच दिया है, इसलिए मेरा पैसा वापस करो, इसी दौरान पुष्पेंद्र चौबे और आरोपियों के बीच झूमा झटकी हुआ, एक आरोपी शैलेंद्र दीप, पुष्पेंद्र चौबे और उसका भतीजा को पकड़ लिए और उनके साथ मारपीट किए थे। मारपीट करने से शैलेंद्र दीप घायल हुआ था, इलाज के दौरान शैलेंद्र दीप की मृत्यु हो गई थीl आरोपी पुष्पेंद्र चौबे तथा उसके भतीजे के विरुद् चौकी राजगामार थाना बालको नगर में धारा 302 ,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया थाl
पुलिस अधीक्षक उदय किरण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के द्वारा मामले में यथा शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश थाना प्रभारी बालको एवं चौकी प्रभारी राजगामार को दिया गया थाl जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी राजेश चौबे निवासी भूलसीडीह तथा उसके नाबालिग विधि से संघर्षरत भतीजे को दिनाँक 03 मार्च 23 को गिरफ़्तार कर विधिक कार्यवाही करने के उपरांत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया हैl