आरोपियों के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 150/23 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपियों के विरुध्द धारा 327 भादवि जोड़ी गई है.
आरोपी नौशाद खान, मोहम्मद कुर्बान एवं रिजवान खान को दिनांक 11 मार्च 23 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया.
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
अकलतरा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी योगेश कुमार बर्मन उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 13 कन्या शाला के पास अकलतरा ने दिनांक 10 मार्च 23 को थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 10 मार्च 23 को चंचल मेडिकल स्टोर के पास अपनी मोटर सायकल को खड़ी कर दवाई लेने गया था। उसी समय अज्ञात मोटर सायकल में सवार व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के मोटर सायकल को ठोकर मार दिया गया। तब दोनों आपस में बात कर समझौता हो गये।
उसी समय नौशाद खान आया और बोला की समझौता कर पैसा लिये हो उसे मुझे दो कहने लगा, तब प्रार्थी के द्वारा मना किया तो नौशाद खान और उसके साथी रिजवान खान और मोहम्मद कुर्बान आये और पैसा कैसे नहीं दोगे ? अश्लील गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का और डण्डा से मारपीट करने लगे। जिसे देख कर प्रार्थी का भतीजा आकर बीच-बचाव करने लगा तो उसे भी तीनों व्यक्तियों द्वारा मारपीट किया गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 150/23 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपियों के विरुध्द धारा 327 भादवि जोड़ी गई है।
प्रकरण के आरोपी (1) नौशाद खान उम्र 31 वर्ष निवासी मस्जिद रोड अकलतरा (2) मोहम्मद कुर्बान उम्र 21 वर्ष निवासी जयहिंद नगर अकलतरा एवं (3) रिजवान खान उम्र 35 वर्ष निवासी संजय नगर को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपियों को दिनांक 11 मार्च 23 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक उमेश साहू, महिला प्रधान आरक्षक अनिता पाटले, महिला प्रधान आरक्षक राज कुमारी खूंटे, आरक्षक राघवेन्द्र घृतलहरे, आरक्षक प्रदीप दुबे एवं आरक्षक गिरीश कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।