दहेज हत्या के मामले में पति, सास, ससुर चढ़े पुलिस के हत्थे, आरोपियों को निवास स्थान में दबिश देकर किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में जेल !

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आरोपी पति सलित यादव, सास संतोषी बाई यादव एवं लक्ष्मण यादव को दिनांक 11 मार्च 23 को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में

आरोपियों के विरूध्द धारा 304बी, 34 भादवि के अंतर्गत बलौदा पुलिस द्वारा की ई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

बलौदा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतिका शारदा यादव उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 03 बलौदा दिनांक 21 फरवरी 23 को फांसी लगा ली थी, जिसके कारण उसकी मृत्य हो गई थी। जिस पर थाना बलौदा में मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। मर्ग जांच पर मृतिका नवविवाहिता होने से पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी बलौदा के द्वारा की गई।

जांच के दौरान मृतिका के परिजनों के कथन के आधार पर पाया गया कि मृतिका की शादी 02 वर्ष पूर्व बलौदा निवासी सलित यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मृतिका के पति सलित यादव, सास संतोषी बाई यादव एवं ससुर लक्ष्मण द्वारा मायके से घर बनाने के लिये पैसा लाने की बात को लेकर अक्सर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते थे, जिसके कारण ही मृतिका अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।  घटना दिनांक के कुछ समय पूर्व भी मृतिका के साथ उसके पति, सास एवं ससुर के द्वारा मारपीट एवं ताना मारकर प्रताडित किये थे। संपूर्ण मर्ग जांच पर मृतिका नवविवाहिता शारदा यादव की मृत्यु दहेज हत्या होने से आरोपियों के विरुद्ध थाना बलौदा में धारा 304 -बी, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी पति सलित यादव उम्र 26 वर्ष, संतोषी बाई यादव उम्र 47 वर्ष, लक्ष्मण यादव उम्र 62 वर्ष सभी निवासी बलौदा वार्ड नंबर 03 को दिनांक 11 मार्च 23 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप निरीक्षक गोपाल सतपथी, आरक्षक दिलीप माथुर, आरक्षक उमेश यादव एवं महिला आरक्षक करूणा खैरवार का सराहनीय योगदान रहा।

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