प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में कोर्ट का फैसला, राहुल दोषी करार : न्यायालय का फैसला ऐसी टिपण्णी करने वालों के लिए सबक – राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

आज सूरत न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में दायर मानहानि केस में दोषी ठहराया गया है इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज मीडिया को अपने संबोधन में कहा कि देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है।

दरअसल एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि आखिर ये कैसे हो रहा है कि सभी चोरों के उपनाम मोदी हैं।

सूरत कोर्ट के फ़ैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि, कानून से बड़ा कोई नहीं और प्रधानमंत्री का पद देश की गरिमा बढ़ाने वाला पद है यदि कोई देश के संविधान और क़ानून को न मानकर, खुद को क़ानून से बड़ा समझकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी करेगा तो मानहानि का केस चलेगा ही। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में सुचिता को कायम करने के लिए आत्म अनुशासन की जरूरत है। आज का न्यायालय का फैसला इस प्रकार की टिपण्णी करने वालों को सबक सिखाने वाला फैसला है साथ ही ये फैसला नजीर बनेगा कि हम अपने बोलचाल में किन शब्दों का प्रयोग करें तथा प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कायम रखने व कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करने में भी सहायक होगा।

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