जशपुर जिला अन्तर्गत फरसाबहार में नोडल अधिकारियों को दिया गया बेरोजगारी भत्ता के संबंध में प्रशिक्षण
March 31, 2023समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
फरसाबहार विकासखण्ड के जनपद पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में बेरोजगारी भत्ता हेतु कलस्टर नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को 01 अप्रैल 2023 से 25 हजार रूपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना लागू की गई है। जिला रोजगार एवं स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जशपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न शर्तो के आधार पर शिक्षित बेरोजगारी भत्ता की पात्रता होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेरोजगारी भत्ता की पात्रता श्रेणी में वे शामिल होगें जो आवेदक छ.ग. का मूल निवासी होगें। जिनकी आयु 01 अप्रैल 2023 को 18 से 35 वर्ष के मध्य होगी। जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12 वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यताधारी हो, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हों एवं आवेदन के वर्ष के 01 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो, रोजगार कार्यालय में न्यूनतम 12 वीं का जीवित पंजीयन 01 अप्रैल 2021 से पूर्व का हो, आवेदक के आय का कोई स्त्रोत न हों एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से आय रूपये 2 लाख 50 हजार वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य पति, पत्नि एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।
इसी प्रकार अपात्रता की शर्तो में वे शामिल होगें जो एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्तें के लिये अपात्र होंगे। पेंशनभोगी जो 10,000 रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
शिक्षित बेरोजगारी भत्ता के लिये वेब पोर्टल www.berojgaribhatta.cg.nic.in आवेदन ऑनलाईन ही मान्य होगा।