पाँच शातिर चोर चढ़े पामगढ़ पुलिस हत्थे, आरोपियों के कब्जे से शासकीय खंभों में लगे करीबन 12 क्विंटल एल्युमिनियम तार कीमत करीबन 1,62,000/-रूपये, घटना में प्रयुक्त पिक-अप वाहन किया गया बरामद, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल !

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आरोपियों के विरुद्ध पामगढ़ पुलिस द्वारा धारा 41 (1-4) जा.फौ./379,411,34 भादवि के अंतर्गत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02 अप्रैल 23 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम चंडीपारा निवासी आयूब खान पिक-अप वाहन सीजी 10 एएम 8103 में शासकीय 33 केवी एल्युमिनियम तार को चोरी करके बिक्री करने चंडीपारा निवासी सरस वर्मा के कबाड़ी दुकान लाया है। जिस पर जिले में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए गठित विशेष टीम एवं थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया गया।

उपनिरीक्षक सनत कुमार मांत्रे,

आरोपी याकूब खान उम्र 28 वर्ष निवासी चंडीपारा को हिरासत में लेकर मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिसमें उन्होंने सरस वर्मा, राजेश रात्रे, रमेश रात्रे के साथ मिलकर थाना नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम कटौद, थाना बलौदा क्षेत्र के ग्राम बोकरेल, थाना जांजगीर क्षेत्र के नहरिया बाबा मंदिर के पास लगे शासकीय खंभों के एल्युमिनियम तार मिलकर घूम घूमकर जनवरी और फरवरी 2023 में चोरी करना बताया। आरोपी आयूब खान के कब्जे से पिक-अप वाहन सहित उसमें भरे करीबन 02 क्विंटल 33 के.वी. एल्युमिनियम तार कीमत करीबन 27,000/-रूपये को बरामद किया गया।

प्रकरण के आरोपी सरस वर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी चंडीपारा, राजेश रात्रे, रमेश उर्फ आदि रात्रे उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी मुरलीडीह थाना मुलमुला से पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया, सभी मिलकर घूम घूमकर जनवरी और फरवरी 2023 जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कटोद, थाना बलौदा क्षेत्र के ग्राम बोकरेल, थाना जांजगीर क्षेत्र के नहरिया बाबा के पास लगे शासकीय खंभों को क्षतिग्रस्त कर उसमे लगे 33 के.वी. तार को लोहे के कटर से काटकर चोरी करना कबूल किये है।

उक्त आरोपियों द्वारा चोरी के एल्युमिनियम तार करीबन 12 क्विंटल को परिजात कालोनी बिलासपुर निवासी कन्हैया बजाज और बंधवापारा सरकंडा निवासी कंवल सिंह ठाकुर के पास बेचना बताए, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिसके आधार पर 33 के.वी. एल्युमिनियम तार को खरीदना बताए, दोनों के कब्जे से कुल 06 क्विंटल एल्युमिनियम तार को जप्त किया गया है।

सभी आरोपियों के द्वारा जुर्म कबूल करने एवं पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से उनके विरुद्ध थाना पामगढ़ में धारा 41 (1-4)जा.फौ./ 379,411,34 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही किया गया। इन सभी 05 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया है।

जिले के अन्य थानों से संपर्क कर उनके थानों में दर्ज अपराध के संबंध में जानकारी ली गई, जिसके अंतर्गत थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 152/23, धारा 136, 427 विद्युत अधिनियम, थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 28/23, धारा 379, छत्तीसगढ़ विद्युत अधिनियम की धारा 136–1(a) विद्युत 140, एवं थाना बलौदा के अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 87/23, छत्तीसगढ़ विद्युत अधिनियम की धारा 135,139, 427के अपराध में उक्त आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने से पृथक से पुलिस कार्यवाही की जाती है।

इस प्रकरण की कार्यवाही में डीएसपी चंद्रशेखर परमा, निरीक्षक कामिल हक, उपनिरीक्षक सनत कुमार मांत्रे, उपनिरीक्षक सुरेश ध्रुव, हायक उपनिरीक्षक शिव चंद्रा, उपनिरीक्षक सुनील टैगोर, उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय, प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह, प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा, प्रधान आरक्षक मनोज तिग्गा, आरक्षक वीरेंद्र टंडन, आरक्षक अर्जुन यादव, आरक्षक श्रीकांत सिंह, आरक्षक सहबाज खान, आरक्षक विवेक सिंह एवम थाना पामगढ़ स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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