लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी सिन्हा हॉस्पिटल का हो रहा था संचालन, नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत लगा जुर्माना

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, दुर्ग

नर्सिंग होम एक्ट की टीम के द्वारा सिन्हा हास्पिटल सुपेला चौक भिलाई का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लायसेंस वैधता दिनांक 17 मई 2019, 10 बिस्तर संचालन करने की अनुमति प्राप्त है। परन्तु नर्सिंग होम एक्ट द्वारा प्रदत्त लायसेंस की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी बिना लायसेंस नवीनीकरण के संस्था का संचालन करते हुए पाया गया। जो कि नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 एवं 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन है। नर्सिंग होम एक्ट 2013 में वर्णित अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन जो कोई भी अनुज्ञा पत्र के संबंध में बनाये गये प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो 20 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

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