कलेक्टर ने नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 में उप निर्वाचन तथा नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में आम निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत राजनीतिकदलों की ली बैठक

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सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाईट  www.cgsec.gov.in  पर लिंक  ONNO  में ऑनलाईन पंजीयन कर सकते हैं अभ्यर्थी

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

राजनांदगांव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने आज नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 में उप निर्वाचन तथा नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में आम निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत राजनीतिकदलों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 में उप निर्वाचन तथा नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में आम निर्वाचन-2021 की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) ए, 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू की है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाईट www.cgsec.gov.in पर लिंक ONNO में ऑनलाईन पंजीयन कर सकते हैं। उन्होंने वार्ड आरक्षण, मतदान केन्द्रों की संख्या के संबंध में जानकारी दी। जिला कोषालय अधिकारी श्री अभिषेक शर्मा ने बताया कि नगर पालिक निगम के लिए जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 5 लाख रूपए, जनसंख्या 3 लाख से कम होने पर निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 3 लाख रूपए, नगर पालिका परिषद के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 1 लाख 50 हजार रूपए, नगर पंचायत के लिए 50 हजार रूपए की राशि निर्धारित की गई है।  इस अवसर पर एसडीएम राजनांदगांव श्री अरूण कुमार वर्मा एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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