06 लीटर कच्ची महुवा शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस नें आबकारी अधिनियम के अंतर्गत की कार्यवाही

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आरोपी वीर सिंह विश्वकर्मा निवासी वार्ड क्र. 10 बोकरेल को दिनाँक 19.05.23 को भेजा गया न्यायिक रिमांड में

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.05.2023 को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम बोकरेल निवासी वीर सिंह विश्वकर्मा अपने दुकान ठेला में पीछे बाडी में अवैध शराब रखकर ठेला से बिक्री कर रहा है जिस पर तत्काल बलौदा पुलिस स्टाफ द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर दबिश दिया गया जहाँ वीर सिंह विश्वकर्मा के पास से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया।

आरोपी वीर सिंह विष्वकर्मा उम्र 36 वर्ष सा. वार्ड क्र. 10 बोकरेल द्वारा अवैध शराब बिक्री करना पाये जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुऐ दिनांक 19.05.2023 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

उक्त कार्यवाही मे उप निरी. गोपाल सतपथी सउनि कृष्णपाल सिंह एवं बलौदा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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