सार्वजनिक स्थान पर घुम्रपान करने एवं शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाखू, समाग्री बिक्री करने वालों पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के अंतर्गत की गई कार्यवाही

सार्वजनिक स्थान पर घुम्रपान करने एवं शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाखू, समाग्री बिक्री करने वालों पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के अंतर्गत की गई कार्यवाही

May 30, 2023 Off By Samdarshi News

विशेष कार्यवाही के दौरान कुल 107 प्रकरणों में 21400 रूपये जुर्माना लिया गया

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

तम्बाकू युक्त नशा व सिगरेट नशे के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है और इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ संबंधित लोगों को समझाने के साथ बताया जा रहा है कि जिंदगी काफी महत्वपूर्ण है और इसे सार्थक बनाने में रुचि ली जाए।  क्योंकि धूम्रपान करने से पहले फेफड़े खराब होते है और फिर बाद में  स्वसन तंत्र काम करना बंद कर देता है।

सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट(कोटपा) अंतर्गत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने और तंबाकू व संबंधित सामग्री की बिक्री करने को लेकर कार्रवाई का डंडा चलाया है। जिसके तहत दिनांक 30.05.23 को जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तहत थाना नवागढ़  06 प्रकरण मेें 1200, थाना बलौदा 07 प्रकरण में 1400, थाना शिवरीनारायण 08 प्रकरण में 1600, चौकी नैला 07 प्रकरण 1400, थाना पामगढ़ 10 प्रकरण 2000, थाना जांजगीर 08 प्रकरण में 1600, थाना सारागांव 06 प्रकरण में 1200, थाना चांपा 13 प्रकरण में 2600, थाना अकलतरा  थाना मुलमुला 10 प्रकरण 2000 थाना बम्हनीडीह 22 प्रकरण में 4400 थाना बिर्रा 06 प्रकरण में 1200 रूपया जुर्माना लिया गया।

इस प्रकार विशेष अभियान के तहत कुल 107 प्रकरणों में 107 व्यक्तियों के विरूद्ध सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के धारा के तहत कार्यवाही करते हुये 21400 रूपये जुर्माना लिया गया।