महिला एवं नाबालिग बालिका संबंधी अपराधों में की जा रही लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी, दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे, अपहृता को आरोपी के कब्जे से पुणे महाराष्ट्र से किया गया बरामद

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थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 284/22 धारा 363 भादवि हुआ था पंजीबद्ध, विवेचना के उपरांत जोड़ी गई 366,376 भादवि 04, 06 पाक्सो एक्ट की धारा.

आरोपी इंद्रजीत सिंह को शिवरीनारायण पुलिस द्वारा दिनांक 30 मई 23 को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

शिवरीनारायण : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 14 सितंबर 22 को थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। जिस पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 284/22 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर अपहृत बालिका एवं आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि अपहृता पुणे महाराष्ट्र में है, जिस पर तत्काल पुलिस टीम रवाना किया गया। जहाँ अपहृता को इंद्रजीत सिंह के कब्जे से बरामद किया गया। अपहृत बालिका द्वारा अपने कथन में बताई कि इंद्रजीत सिंह निवासी करवे नगर, हिगवे कालोनी पुणे करवे, वारजे मालवाड़ी पुलिस थाना पुणे महाराष्ट्र मूल निवासी संगरूर पंजाब अपहृता को भगा ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। जिस पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 04, 06 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को दिनांक 30 मई 23 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।

इस प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक विवेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक रूद्रनारायण कश्यप, हिला प्रधान आरक्षक एनुका तिर्की, आरक्षक विकास मिश्रा, आरक्षक तेरस साहू, हिला प्रधान आरक्षक प्रेमा जांगड़े एवं महिला प्रधान आरक्षक मोनिका जोगी का सराहनीय योगदान रहा।

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