हत्या के मामले में सरगुजा पुलिस को मिली सफलता : घटना कारित करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों द्वारा भीख मांगने की बात को लेकर मृतक से वाद-विवाद कर की गई थी मारपीट !

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आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 334/23 धारा 302,34 भा.द.वि. पंजीबद्ध

थाना कोतवाली द्वारा मामले में की गई त्वरित कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, सरगुजा

अम्बिकापुर : दिनांक 28 मई 23 को मृतक मंगरू राम साकिन महामाया मंदिर के पास अम्बिकापुर के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो जाने पर जिला अस्पताल से मर्ग डायरी प्राप्त होने पर मामले में मर्ग जांच दौरान अपराध क्रमांक 334/23 धारा 302,34 भा.द.वि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री राम गोपाल गर्ग के सतत मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मामले का पत्तासाजी कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था।

विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी जकनी बाई से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया गया कि घटना दिनांक 18 मई 23 के रात को छोटू सारथी उर्फ़ ढाढू एवं फूलचंद सारथी मृतक की पत्नी से भीख मांगने की बात को लेकर वाद विवाद कर रहे थे। मृतक मंगरू राम द्वारा बीच-बचाव करने पर आरोपियों द्वारा मृतक को हाथ-मुक्का से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए थे। मृतक मंगरू राम इलाज के दौरान 28 मई 23 को जिला अस्पताल में फौत कर गया हैं।

मामले में सम्मिलित आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, आरोपियों द्वारा अपना नाम छोटू सारथी उर्फ़ पेटरा उर्फ़ ढाढू आत्मज साध राम उम्र 22 वर्ष एवं फूलचंद सारथी आत्मज स्वर्गीय ओगो सारथी उम्र 35 वर्ष दोनों साकिन नवागढ़ अम्बिकापुर का होना बताये। जो आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली उपनिरीक्षक रूपेश नारंग, उपनिरीक्षक राम नगीना यादव, आरक्षक जयदीप सिंह, आरक्षक शिव राजवाड़े, आरक्षक रुपेश महंत, आरक्षक कुंदन सिंह सम्मिलित रहे।

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