दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल. अपहृत बालिका को रायगढ़ से किया गया बरामद.

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आरोपी पुरुषोत्तम भारद्वाज उम्र 27 वर्ष निवासी सलखन के विरूद्ध अपराध क्रमांक 328 / 2021 धारा 363, 366, 376 भादवि 04.06 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत की गई शिवरीनारायण पुलिस द्वारा कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

शिवरीनारायण : प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2021 को थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसकी नाबालिग लड़की को दिनांक 16 अगस्त 2022 को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया। जिसकी आस पास पतासाजी करने पर कोई पता नही चला। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 328 / 2021 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपहृता एवं नाबालिग बालिका की पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि संदेही आरोपी एवं अपहृता रायगढ़ में है, जिस पर तत्काल रायगढ़ पुलिस टीम रवाना कर दबिश दी गई और आरोपी एवं अपहृता को पकड़कर थाना लाया गया। संदेही आरोपी पुरुषोत्तम भारद्वाज के कब्जे से अपहृता बालिका को बरामद किया गया। अपहृता बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। अपहृता बालिका के कथनानुसार प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 04.06 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई है।

आरोपी पुरुषोत्तम भारद्वाज उम्र 27 वर्ष निवासी सलखन को दिनांक 30 मई 2023 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी शिवरीनारायण के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक शिवनंदन जलतारे, हिला प्रधान आरक्षक एनुका तिर्की, आरक्षक अर्जुन यादव, आरक्षक तेरस राम साहू, आरक्षक राजू कश्यप एवं आरक्षक मोनिका जोगी का सराहनीय योगदान रहा।

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