धान खरीदी हेतु नोडल अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश, समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्पलाईन नंबर जारी, पुराने बारदाने की दर 18 रुपए प्रति नग निर्धारित

Advertisements
Advertisements

समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्पलाईन नंबर 07763-296999 में दर्ज करा सकेंगें शिकायत

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में पुराने बारदाने की दर 18 रुपए प्रति नग निर्धारित

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए निरंतर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर आवश्यक निर्देश दिए है।  जिसके तहत् धान खरीदी के लिए उपार्जन केन्द्र वार उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त कर आवश्यक निर्देश जारी किया है। धान खरीदी हेतु समस्याओं के निराकरण हेतु कंट्रोल रूम स्थापित कर दूरभाष नंबर भी जारी किया गया है। शिकायत कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा के दूरभाष क्रमांक 07763-296999 (कंट्रोल रूम धान खरीदी),नोडल अधिकारी अपेक्स बैंक 7694931193,जिला विपणन अधिकारी 7710839668, खाद्य अधिकारी 9406389395 में संपर्क कर दर्ज करा सकते है।

कलेक्टर ने जारी निर्देश में कहा है कि खरीदी केन्द्रों में पंजीकृत कृषकों के द्वारा लाए गये धान की ही खरीदी हो। खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी हेतु नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। आर्द्रतामापी यंत्र किसी भी स्थिति में 17 प्रतिशत से अधिक नमी का धान क्रय नहीं किया जाये। केन्द्र में तराजू कांटा-बांट,डेनेज, काला पॉलिथिन व स्टैण्ड की पर्याप्त व्यवस्था हो। उपार्जन केन्द्र के धान के भरे बारदानों का सतत् परिवहन अनिवार्य रूप से हो ताकि खरीदी हेतु खाली जगह उपलब्ध रहें।  खरीदी केन्द्रों में अगामी 07 दिनों हेतु पर्याप्त संख्या में खाली बारदानें उपलब्ध रहें एवं बारदाना में समिति का मार्क लगा हो।  असामाजिक तत्व खरीदी में व्यवधान न उत्पन्न करने पाए।

उन्होंने कहा कि धान खरीदी हेतु स्थापित कम्प्यूटर के रख रखाव पर भी सतत निगरानी रखें। धान खरीदी की वास्तविक मात्रा ही ऋण पुस्तिका में दर्ज की जाये । इस हेतु रेण्डम चेक भी किया जाये। बिना ऋण पुस्तिका के धान खरीदी न की जाये। किसानों को जारी किसान पंजीयन प्रमाण-पत्र धान विक्रय के समय अनिवार्य रूप से लाया जाना है। कृषकों हेतु पीने का पानी तथा रात्रि हेतु पर्याप्त लाईट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। धान खरीदी में आ रही समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण करेंगे। नोडल अधिकारी नियमित रूप से उपार्जन केन्द्रों का दौरा कर देखें कि वास्तविक पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाये।

उन्होंने कहा कि समिति के द्वारा उपार्जित धान को किस्मवार स्टेक लगवाया जाये। नये एवं पीडीएस बारदाने का अलग स्टेक लगाया जाये। इसके अतिरिक्त मिलर से प्राप्त बारदाने एवं प्लास्टिक बारदाने का अलग स्टेक लगवाने के निर्देश दिए। जिसका परिवहन मिलर्स से प्राथमिकता में कराने कहा। साथ ही  कृषकों को विक्रय किये गये धान की राशि का भुगतान उनके बैंक खाता में अंतरण कर किया जा रहा है या नहीं इसकी सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में पुराने बारदाने की दर 18 रुपए प्रति नग निर्धारित

जशपुर. प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वितरण संघ द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22  में गठित समिति के द्वारा पुराने जूट बारदाने के मूल्य निर्धारण हेतु अनुशंसा किया गया। जिस पर  छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में पुराने बारदाने की दर 18 रुपए प्रति नग निर्धारित किया है।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!