भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भूपेश बघेल के द्वारा अपमानजनक टिप्पणी करने पर अजा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने अजजा मोर्चा पहुंचा विशेष थाना
November 26, 2021समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
रायपुर, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के खिलाफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई टिप्पणी और बयान को आदिवासी विरोधी और अपमानजनक बताते हुए पूरे प्रदेश के सभी जिलों में विशेष आजाक थानों में एफआईआर कराने हेतु आवेदन दिया गया।
भाजपा अजजा मोर्चा द्वारा भूपेश बघेल के खिलाफ एक्ट्रोसिटी के तहत एफआईआर दर्ज करने के आवेदन के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह जानते हुए भी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जनजाति समाज के हैं, फिर भी उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के उद्देश्य जो टिप्पणी की है उससे आदिवासी समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। अजा और अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(X) के अनुसार जो कोई, अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य नहीं है। “जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा” के अनुसार मुख्यमंत्री की स्तरहीन टिप्पणी एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
आज प्रमुख रूप से रायपुर में अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम और अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय, सरगुजा में पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा और मोर्चा महामंत्री सत्यनारायण सिंह, बस्तर में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और पूर्व विधायक बैदूराम नेताम एवम् डॉ सुभाऊ कश्यप, कांकेर में पूर्व विधायक ब्रम्हानंद नेताम और सुमित्रा मारकोले, दंतेवाड़ा में चैतराम अट्टमी और मोर्चा महामंत्री नंदलाल मुड़ामी, रायगढ़ में पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया सहित मोर्चा के सभी प्रमुख कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में एफआईआर दर्ज कराने विशेष आजाक थाना पहुंचे।