शराब में जहरीली वस्तु मिलाकर आपराधिक मानव-वध कारित करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

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आरोपी बुधराम गोड़ पिता छोटेलाल उम्र 32 वर्ष निवासी बनाहिल सबरिया डेरा थाना मुलमुला के विरुद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 153/23 धारा 304,328,273 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : थाना मुलमुला के मर्ग क्रमांक 46/22 धारा 174 जा.फौ. का मृतक कमलेश केवट पिता बुधराम केवट उम्र 22 वर्ष निवासी बनाहिल के द्वारा घटना दिनांक 08 सितंबर 2022 को आरोपी के घर से निर्मित मदिरा पीने से स्वास्थ्य खराब होने के कारण उपचार हेतु शासकीय अस्पताल अकलतरा में भर्ती कराया गया था, जो इलाज के दौरान फौत हो गया था। पीएम नतीजा में चिकित्सक द्वारा मृतक की मृत्यु संदेहास्पद जहर से होना लेख किया गया।

मार्ग जांच पर से आरोपी बुधराम गोड़ पिता छोटेलाल उम्र 32 वर्ष निवासी बनाहिल सबरिया डेरा थाना मुलमुला के विरुद्ध अपराध क्रमांक 153/23 धारा 304,328,273 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था।

प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी बुधराम गोड़ पिता छोटेलाल उम्र 32 वर्ष निवासी बनाहिल सबरिया डेरा थाना मुलमुला को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से आरोपी को विधिवत दिनांक 11 जून 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी मुलमुला उपनिरीक्षक संतोष कुमार शर्मा, प्रधान आरक्षक रेमन सिंह, आरक्षक राजेंद्र राठौर का सराहनीय योगदान रहा।

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