थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची महुआ शराब बेचने वाले के विरुद्ध अभियान चलाकर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही, कच्ची महुआ शराब 30 लीटर कीमत 6000/- रुपया की गई जप्त.

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आरोपी गौतम यादव उर्फ अप्पू यादव पिता स्वर्गीय तुलसी यादव उम्र 35 साल निवासी जगदल्ला चांपा के विरुद्ध धारा 34 (2)  आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

चांपा : दिनांक 11 जून 2023 को थाना चांपा क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचने वालों के विरुद्ध थाना स्तर पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। विशेष अभियान के अंतर्गत आरोपी गौतम यादव उर्फ अप्पू यादव पिता स्वर्गीय तुलसी यादव उम्र 35 साल निवासी जगदल्ला चांपा के द्वारा अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहा था।

जिसे मुखबीर की सूचना से घर में दबिश देकर आरोपी के कब्जे से 15-15 लीटर के 02 जरीकेन में 30 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 6000/- रुपया को समक्ष गवाहों के विधिवत मौके पर जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाकर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजा गया।                                इस प्रकरण की कार्यवाही हेतु गठित टीम में उनिरीक्षक बी.पी.तिवारी, हायक निरीक्षक रामप्रसाद बघेल, आरक्षक ईश्वरी राठौर, आरक्षक माखन साहू, आरक्षक नितिन द्विवेदी, आरक्षक गौरीशंकर राय, महिला आरक्षक शकुन्तला नेताम थाना चांपा का सराहनीय योगदान रहा

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