सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो भेजने के नाम से धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल.

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आरोपी सोनू उर्फ वीरेंद्र उम्र 23 वर्ष ग्राम कुलीपोटा के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 380/23 धारा 509(ख) भादवि पंजीबद्ध

महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को दिनांक 15 जून 23 को किया गया गिरफ्तार.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर : प्रकरण के संबंध में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता से सोनू लहरे की लगभग चार वर्ष पूर्व जान पहचान हुआ था, किसी अन्य के माध्यम से मोबाईल नम्बर प्राप्त कर पीड़िता से बातचीत करने लगा। बातचीत करते-करते पीड़िता एवं आरोपी के मध्य प्रेम संबंध हो गया एवं आरोपी पीड़िता से मोबाईल से विडियो कालिंग से बात करने लगा। उसी दौरान आरोपी अशलील विडियो कॉल करने के लिये दबाव डालता था। पीड़िता को डरा धमका कर आरोपी द्वारा अश्लील विडियो बना कर पीड़िता को दिनांक 06 जून 23 को मोबाईल में व्हाटसअप में भेजा तथा धमकी देने लगा की मैं अभी हैदराबाद में हूँ, पैसा दो नहीं भेजोगी तो विडियो को रिश्तेदारों में वायरल कर दूंगा तथा सोशल मिडिया में वायरल कर तुझे बरबाद कर दूंगा बोलने लगा। पिडिता मना की तो वह विडियों को पीड़िता के पिता एवं बहन को भेज दिया। विडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा, पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान मुखबीर से सूचना मिलने पर आरोपी सोनू लहरे उर्फ विरेन्द्र लहरे को बेहरापाली चौकी पंतोरा से बरामद कर मेमोरन्डम कथन लिया गया, जो अपने कथन में अपना जुर्म स्वीकार किये जाने से विधिवत दिनांक 15 जून 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस प्रकरण कार्यवाही में थाना प्रभारी रामकुमार जैन एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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