कोटपा एक्ट का पालन कर, दंड से बच सकते हैं विक्रेता और व्यवसायी – कलेक्टर फरिहा आलम सिद्दीकी

June 17, 2023 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर फरिहा आलम सिद्दीकी ने कोटपा एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने वालों और आगामी चरण में स्कूलों के 100 गज के दूरी पर स्थित किसी भी दुकान पर तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं जिसके पालन में कार्यवाही की गई। छापामार कार्यवाही के दो दिन पूर्व नगरपालिका सारंगढ़ द्वारा इस संबंध में माइक से सूचना दी गई थी। प्रवर्तन दल ने सारंगढ़ नगर के बस स्टैंड, पुरानी भट्ठी, धर्मशाला गली आदि स्थानों के तम्बाकू विक्रेताओ के ऊपर सार्वजनिक स्थल पर बिक्री, खुले में बिक्री, कोटपा एक्ट अनुरूप चेतावनी प्रदर्शित नही करने आदि कारणों से चालानी कार्यवाही की गई। 200 रुपये की दर से चालान काट कर विक्रेताओं को चेतावनी दी गई। इस दल में तहसीलदार सारंगढ़ कोमल साहू के अगुवाई में टीआई सारंगढ़ विन्टन साहू, चिकित्सा अधिकारी डॉ भूषण खूंटे, नगरपालिका से रोशन उपस्थित थे।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा एक्ट 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना, तम्बाकू के क्रय-विक्रय व सेवन के साथ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू क्रय-विक्रय एवं सेवन करना वर्जित है। तम्बाकू उत्पाद के विक्रेता और होटल व्यवसायियों को कोटपा एक्ट की धारा-5, 6 और 7 का ज्ञान होना नितांत जरूरी है। साथ ही साथ कोटपा एक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए और पालन करने वाले जुर्माना से बच सकते हैं। पान दुकान और होटल में लाइटर, माचिस, एसट्रे रखना वर्जित है। पान दुकान और होटल के सामने किस प्रकार का नियमतः विज्ञापन होना चाहिए आदि का विधिवत चस्पा करने से जुर्माना से बच सकते हैं। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत 5 जून को जिले के प्रवर्तन दल अंतर्गत पुलिस, स्वास्थ्य और नगरीय निकाय के सदस्यों के लिये वर्कशॉप आयोजित किया गया था।