हत्या के प्रयास के मामले में सरगुजा पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्यवाही : मामले में दो आरोपी हुए गिरफ्तार, बेवजह गाली-गलौज देने से रोकने टोकने की बात को लेकर हुआ विवाद बना घटना का कारण.

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पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में थाना कोतवाली की त्वरित कार्यवाही 72 घंटे के अंदर पकडे गए दोनों आरोपी

आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पत्थर, नुकिला हथियार एवं खून लगा कपड़ा किया गया बरामद

आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 373/23 धारा 307, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, सरगुजा

अंबिकापुर : थाना कोतवाली अंतर्गत सत्तीपारा में गंभीर अपराध घटित होने की सूचना पर उप निरीक्षक अशोक मिश्रा द्वारा जिला अस्पताल जाकर मामले में आहत आशुतोष चौबे आत्मज ओमकार चौबे उम्र 28 वर्ष साकिन नमनाकला अम्बिकापुर से पूछताछ किया गया। आहत ने बताया कि घटना दिनांक 15 जून 23 के रात को प्रार्थी अपने भाई शुभम मिश्रा के साथ सत्तीपारा होते हुए नमनाकला की ओर जा रहा था। सत्तीपारा में बीच रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति अनायास गाली-गलौज कर रहा था। प्रार्थी द्वारा गाली-गलौज देने से मना करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा रोड में पड़े पत्थर से प्रार्थी के सर में मारा, जब प्रार्थी उक्त अज्ञात व्यक्ति को पकड़ने के लिए पंहुचा तो एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी को जान से मारने की नियत से नुकिला हथियार निकालकर प्रार्थी के छाती, पेट, पीठ के कई जगह पर वार किया गया। दोनों अज्ञात आरोपियों द्वारा प्रार्थी को गंभीर रूप से घायल कर मौक़े से फरार हो गए, मामले में आहत द्वारा आरोपियों को देखकर पहचान जाना बताया गया। मौक़े पर आहत को घटना में शामिल आरोपियों के सम्बन्ध में फोटो दिखाए गए, आहत द्वारा आरोपियों की पहचान की गई। जिस पर अपराध क्रमांक 373/23 धारा 307, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के सतत मार्गदर्शन में प्रभारी पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में मामले के आरोपियो का पता तलाश कर शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला (भा.पु.से.) के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक रुपेश नारंग एवं पुलिस टीम द्वारा आरोपी का तलाश किया जा रहा था।

विवेचना के दौरान आरोपी आकाश सिंह उर्फ चिक्की आत्मज प्रताप सिंह उम्र 25 वर्ष एवं विकाश सिंह उर्फ निक्की आ० प्रताप सिंह उम्र 20 वर्ष दोनों साकिन सत्तीपारा अम्बिकापुर को पकड़कर पूछताछ किया गया, आरोपियों द्वारा हत्या का प्रयास की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं, आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर, नुकिला हथियार घटना के दौरान पहना हुआ कपड़ा बरामद किया गया हैं।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक रुपेश नारंग, उप निरीक्षक अशोक मिश्रा, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिह, प्रधान आरक्षक अमित प्रताप सिह, शिव राजवाडे, कुन्दन सिह, रूपेश महंत, पुनेश्वर कश्यप, चंचलेस सोनवानी, इदरिश खान, सूरज राय, अमित राजवाडे, बिजय सिह, मोतीलाल केरकेटटा सम्मिलित रहे

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