आरोपी मनहरण पाटले के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 327 भादवि का अपराध दर्ज कर थाना बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
बलौदा पुलिस की त्वरित कार्यवाही अपराध कायम होने के बाद चंद घंटे में हुई गिरफ्तारी
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामविलास पिता धनीराम पाटले उम्र 42 वर्ष सा. बछौद थाना बलौदा ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई मनहरण लाल पाटले ने शराब पीकर हमारे माता-पिता को मां-बहन की गंदी गंदी गाली-गलौच करते घर आये और मुझे जमीन का बटवारा दो एंव शराब पीने के लिये पैसा दो, की मांग करते हुये मां-बहन की अश्लील गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का एंव डंण्डा से मारपीट कर चोंट पहुचाया। जिसकी रिपोर्ट पर उक्त अपराध धारा सदर का अपराध पंजीबध्द कर आहत की आयी चोट का डाक्टरी परीक्षण कराया गया।
आरोपी मनहरण पाटले उम्र 38 साल सा. बछौद के विरूध्द अपराध सबूत पाये जाने पर, आरोपी को आज दिनांक 04 जुलाई 2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी बलौदा उप निरीक्षक गोपाल सतपथी, प्रधान आरक्षक 136 जगदीश अजय, आरक्षक हेमंत साहू, आरक्षक संतोष रात्रे, आरक्षक श्याम भूषण राठौर का सराहनीय योगदान रहा।