अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी के विरूद्ध पुलिस ने की कार्यवाही : आरोपी के कब्जे से 70 लीटर कच्ची महुआ शराब की गई बरामद, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !

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आरोपी सतीश कुमार उर्फ गोलू उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम नरियरा के विरूद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 183/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस को मुखबीर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम नरियरा में सतीश कुमार घृतलहरे उर्फ गोलू के द्वारा अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहा है। मौके पर जाकर घेरा बंदी कर आरोपी सतीश कुमार घृतलहरे उर्फ गोलू उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम नरियरा को पकड़ा गया, उसके अधिपत्य से अवैध कच्ची महुआ शराब जरीकेन में रखे 70 लीटर को विधिवत बरामद कर जप्त किया गया है।

आरोपी सतीश कुमार घृतलहरे उर्फ गोलू उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम नरियरा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 05 जुलाई 2023 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी संतोष शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक कपिल राम साहू, प्रधान आरक्षक रेमन सिंह राजपूत, आरक्षक आर.राजा, आरक्षक जयप्रकाश रात्रे, आरक्षक राजेंद्र राठौर, आरक्षक लकेश्वर खुटे, महिला आरक्षक दिल्ली बघेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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