समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरबा (छ.ग.) आदेश क्रमांक/ 2017 / शिका./ निलंबन / 2022-23 कोरबा दिनॉक 30/06/2023 के अनुसार कंशराम पैंकरा सहायक शिक्षक (एल.बी.) शा. प्राथमिक शाला कल्दामार विकास खण्ड कोरबा के विरूध्द सरपंच उपसरपंच एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम कोरकोमा के द्वारा कलेक्टर जन चौपाल में शिकायत किया गया था। जिसकी जॉच विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा के द्वारा कराया गया। कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कोरबा जिला कोरबा के पत्र क्र./पेपर कतरन/2022-23/774 कोरबा दिनांक 19.06.2023 के तहत् दिये गये जाँच प्रतिवेदन में केशराम पैंकरा सहायक शिक्षक (एल.बी.) शा. प्राथमिक शाला कल्दामार विकास खंड कोरबा के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर स्कूल में पढ़ाने के बजाय लोक सेवा केन्द्र चला रहा शिक्षक जाँच में सही पाया गया। कंशराम पैकरा सहायक शिक्षक (एल.बी) के द्वारा शिक्षकीय कार्य छोड़कर लोक सेवा केन्द्र का संचालन किया जाना छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध है। अतः कंश राम पैकरा सहायक शिक्षक (एल.बी.) शा. प्राथमिक शाला कल्दामार को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत् निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।