आरोपी राजकुमार उर्फ बबलू यादव उम्र 40 वर्ष साकिन मूलमुला बाजारपारा थाना मुलमुला के विरूद्ध धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत थाना मुलमुला द्वारा की गई कार्यवाही
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08 जुलाई 2023 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली थी कि राजकुमार उर्फ बबलू यादव उम्र 40 वर्ष साकिन मूलमुला बाजारपारा थाना मुलमुला का ग्राम मुलमुला नवा तालाब के पास रोड किनारे अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बिक्री हेतु एक प्लास्टिक के थैला में रखा हुआ है। जिसकी सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के समक्ष विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपी के कब्जे से 2.200 किलो ग्राम गांजा कीमत 20,500/-रूपये को जप्त किया गया।
आरोपी राजकुमार उर्फ बबलू यादव उम्र 40 वर्ष साकिन मूलमुला बाजार पारा थाना मुलमुला का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 09 जुलाई 2023 को न्यायिक रिमाण्ड भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक संतोष शर्मा थाना प्रभारी मुलमुला, सहायक उपनिरीक्षक के.आर. साहू, सहायक उपनिरीक्षक बलदेव सिंह, आरक्षक राजा रात्रे, आरक्षक राजेंद्र राठौर का विशेष योगदान रहा।