आरोपी अशोक कुमार जायसवाल (डनसेना) उम्र 30 वर्ष साकिन चोरिया के विरुद्ध धारा 307 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
घायल प्रार्थी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा, इससे पहले आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी भी दे चुका था
पूर्व में आरोपी के विरुद्ध थाना सारागांव द्वारा 05 अपराधिक प्रकरण मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में, 02 आबकारी एक्ट की कार्यवाही एवं 02 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जा चुका है
आरोपी का नाम गुंडा सुची में शामिल करने के लिए भेजा जा चुका है विस्तृत प्रतिवेदन
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
सारागांव : प्रकरण के विषय में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक घटना 05 जुलाई 2023 को प्रार्थी नारायण प्रसाद सूर्यवंशी मोटर सायकल से पंचायत के काम से बम्हनीडीह जा रहा था, रास्ते में झर्रा मोड़ के आगे चोरिया रोड में आरोपी अशोक जायसवाल पूर्व रंजिश रखकर अपने सफेद रंग की टाटा सफारी कार क्रमांक CG 04-H8-0707 से जान से मारने की नियत से प्रार्थी के मोटर सायकल को पीछे से ठोकर मार दिया। जिससे प्रार्थी व पीछे बैठे मुकुंद साहू मोटर सायकल सहित रोड किनारे खेत में फेंका गये और किसी तरह से दोनों अपनी जान बचाकर भागे, यदि नहीं भागते तो आरोपी उनके उपर अपने टाटा सफारी कार को चढ़ा कर हत्या कर देता, जिसकी रिपोर्ट पर थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 90/2023 धारा 307 भादवि कायम किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अशोक कुमार जायसवाल (डनसेना) उम्र 30 वर्ष साकिन चोरिया जो सकुनत पर मिलने पर घटना के संबंध में पूछताछ किया, जो जुर्म स्वीकार करने से विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा घटना कारित करने में प्रयोग टाटा सफारी कार को जप्त किया गया। आरोपी को आज दिनांक 11 जुलाई 2023 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव, डी.एल. बरेठ, प्रधान आरक्षक मथुरा प्रसाद केशी, राज कुमार चंद्रा, आरक्षक विरेन्द्र टंडन, आरक्षक रोहित कहरा, आरक्षक गिरिश कश्यप, आरक्षक सोमेश शर्मा की विशेष भुमिका रही।