आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 327, 452, 427, 34 आईपीसी के अंतर्गत अपराध हुआ पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायगढ़
रायगढ़ : मिली जानकारी के अनुसार कल दिनांक 13 जुलाई 2023 को घरघोड़ा के वार्ड क्रमांक 01 कसैयापारा में रहने वाली महिला द्वारा थाना घरघोड़ा में रहने वाले वसीम खान निवासी घरघोड़ा और उसके एक साथी द्वारा घर में घुसकर बेवजह गाली-गलौच कर मारपीट के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। महिला बतायी थी कि कल दिनांक 13 जुलाई 2023 के दोपहर घर में अकेली थी। उसी समय वसीम खान अपने एक अन्य साथी के साथ घर के अंदर घुसकर शराब पीने के लिए 1,500/- रूपये मांगने लगा, जिसे रूपये नहीं देने पर गाली-गलौच करते हुये मारपीट किया और पति को भी देख लूंगा कहकर धमकी दिया।
महिला के साथ अभद्रता की जानकारी थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा के संज्ञान में आने पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 327, 452, 427, 34 आईपीसी के अंतर्गत अपराध कायम कर आरोपी (1) वसीम खान पिता समीम खान उम्र 32 साल, वार्ड क्रमांक 02 घरघोड़ा, (2) सचिन सिदार पिता परमेश्वर सिदार उम्र 36 साल एसडीएम कार्यालय के पीछे घरघोड़ा को गिरफ्तार किया गया। जिनसे मारपीट में प्रयुक्त स्टील का डंडा नुमा राड की जब्ती कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया, जहां आरोपियों के कृत्य पर आरोपियों का वारंट जारी होने पर आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है ।