डीटीडीसी कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर कोरियर सेवा से अर्जित राशी को लेकर फरार होने के मामले में सरगुजा पुलिस को मिली सफलता : थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले में वर्ष 2019 से फरार आरोपी की घेराबंदी कर रायपुर से किया गया गिरफ्तार !

डीटीडीसी कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर कोरियर सेवा से अर्जित राशी को लेकर फरार होने के मामले में सरगुजा पुलिस को मिली सफलता : थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले में वर्ष 2019 से फरार आरोपी की घेराबंदी कर रायपुर से किया गया गिरफ्तार !

July 22, 2023 Off By Samdarshi News

आरोपी डीटीडीसी कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर कुरियर सेवा से लगभग 15 लाख 57 हजार की अर्जित राशि को लेकर हो गया था फरार.

थाना कोतवाली मेअपराध क्रमांक 615/19 धारा 409 भा.द.वि. का अपराध किया गया पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सरगुजा

अम्बिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि डीटीडीसी कोरियर कंपनी के एरिया मैनेजर प्रार्थी कृष्णा भगत पिता आ.एन. प्रसाद उम्र 47 साल सा. हाउस नम्बर 86 सेक्टर 02 एकता नगर गुढ़ियारी रायपुर थाना गुढ़ियारी रायपुर द्वारा थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि रवि बजरानी पिता किशोर बजरानी उम्र 30 साल निवासी ब्रम्हरोड अम्बिकापुर हा.मु. अनमोल सुपर मार्केट के आगे सिमरन हाईट स्वर्ण क्लेशन रोड महावीर नगर थाना तेलीबांधा जिला रायपुर वर्ष 2019 में ब्रम्हरोड अम्बिकापुर में कोरियर कम्पनी डीटीडीसी कोरियर सर्विस की फ्रेंचाइजी कम्पनी से लेकर कोरियर का व्यवसाय पर रहा था। आरोपी द्वारा कोरियर सर्विस के दौरान क्लेशन का कुल 15 लाख 57 हजार 328 रुपये का गबन कर लिया गया हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 615/19 धारा 409 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

इस मामले में विवेचना दौरान पाया गया कि डीटीडीसी नागपुर में कोरियर तथा ई कामर्स पार्सल डीलिवरी हेतु रवि बजरानी से अनुबंध किया था, उसके पश्चात दिनांक 16 अप्रैल 19 से दिनांक 01अक्टूबर तक जिन पार्सलों में मोबाइल, कपड़े, जूते, घडियां तथा अन्य सामग्री की डिलिवरी आरोपी के द्वारा की गई थी तथा उसके नगद रुपये लगभग 15,57,328/- रूपये आंकी गई थी। जो आरोपी द्वारा डीटीडीसी कोरियर सर्विस को देय था। उक्त रुपये को कंपनी को भुगतान न करते हुये रकम सहित आरोपी के फरार होने पर तथा आरोपी द्वारा फर्म से किए अनुबंध के अनुसार अमानत में ख्यानत करना पाया गया है, आरोपी द्वारा धारा सदर का अपराध करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक राजेश सिंह, उपनिरीक्षक अशोक मिश्रा,आरक्षक रुपेश महंत, आरक्षक अमित राजवाड़े, आरक्षक शिव राजवाड़े सम्मिलित रहे।