प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 : बीमा प्रारंभ, अंतिम तिथि 16 अगस्त तक

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

मानसून आने के पश्चात् खरीफ फसलों की बोनी कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 के तहत फसल को प्रतिकूल मौसम, बाढ, कीट व्याधी, ओला वृष्टि, जल भराव, बादल फटने, आकासीय बिजली, आदि प्राकृतिक आपदाओं, कम वर्षा या विपरित मौसम अवस्थाओं के कारण बुवाई विफलता, फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु रखी फसल को ओला वृष्टि, चक्रवात, बे-मौसम, चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने पर दावा भुगतान की पात्रता होगी। जिला  हेतु किसान धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, मूंगफली, अरहर, उड़द एवं मूंग फसल का बीमा करा सकते है, जिसके लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 निर्धारित है। योजनांतर्गत बीमा इकाई ग्राम एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल निर्धारित है।

कृषि विभाग के उप संचालक श्री एम. आर. भगत द्वारा बताया गया है कि योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक एवं बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते है तथा अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। जिला अंतर्गत फसल बीमा हेतु खरीफ फसलों के लिए 2.00 प्रतिशत कृषक प्रिमियम राशि निर्धारित है। जिसके अनुसार कृषक द्वारा देय प्रिमियम राशि धान सिंचित 900 धान असिंचित 700 मक्का 640 कोदो 300 कुटकी 320 रागी 220 मूंगफली 840 अरहर 420 उड़द 400 एवं मूंग 400 प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा। कृषक फसल बीमा कराने हेतु अपने संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाय कंपनी, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से बीमा करा सकते है।

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